सृजन के खातों में बैंकों ने नियमों का पालन नहीं
सृजन महिला विकास सहयोग समिति के बैंक खातों के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को ढाई करोड़ और इंडियन...
सृजन महिला विकास सहयोग समिति के बैंक खातों के संचालन में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) को ढाई करोड़ और इंडियन बैंक (आईबी) को पौने दो करोड़ रुपये का जुर्माना किया है।
सृजन घोटाला उजागर हुए 27 महीने हो गये। पहली बार रिजर्व बैंक ने संबंधित बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की है। बैंकों की लापरवाही को रिजर्व बैंक ने गंभीरता से लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये जुर्माना की जानकारी संबंधित बैंकों ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को भेज दी है। रिजर्व बैंक द्वारा लगाये गये जुर्माना की जानकारी बैंक ऑफ बड़ौदा के कंपनी सचिव पीके अग्रवाल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया को 19 नवम्बर को और इंडियन बैंक के कंपनी सचिव विमल साह ने 20 नवम्बर को भेजी है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भेजे पत्र में बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं का हवाला दिया गया है। सृजन महिला विकास सहयोग समिति लि. भागलपुर के विभिन्न खातों में रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं करने पर ढाई करोड़ रुपये जुर्माना किया है। इंडियन बैंक द्वारा भेजी गयी जानकारी में एक करोड़ 75 लाख रुपये जुर्माना करने की जानकारी दी गयी है। पत्र में को-ऑपरेटिव सोसायटी की चर्चा भी की गयी है। अधिकारियों का मानना है कि इंडियन बैंक को भी सृजन मामले में जुर्माना किया गया है। हालांकि यह पता नहीं चल पाया है कि जुर्माना की राशि किसको दी जाएगी।बैंक की गलती उजागर हुई: डीएमडीएम प्रणव कुमार ने कहा कि सृजन घोटाला मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जुर्माना करना साबित करता है कि बैंकों द्वारा अनियमितता बरती गयी है। सृजन घोटाला में रिजर्व बैंक की यह बड़ी कार्रवाई है। इसका अन्य मामलों पर भी असर पड़ेगा। अवैध निकासी की राशि वसूली के लिए कई बार संबंधित बैंकों के अलावा रिजर्व बैंक को पत्र भेजा गया था। रिजर्व बैंक से संबंधित बैंकों की भूमिका की शिकायत भी की गयी थी।
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