Hindi NewsBihar NewsBhagalpur NewsPOCSO Act 5-Year Sentence for Ashok Mandal in Minor s Sexual Offense Case

अश्लील हरकत करने मामले में पांच साल की सजा

भागलपुर में 15 जून 2023 को नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश रंजिता कुमारी ने दोषी अशोक मंडल को 5 साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 1 March 2025 04:01 AM
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अश्लील हरकत करने मामले में पांच साल की सजा

भागलपुर। हबीबपुर थाना में विगत 15 जून 2023 को दर्ज नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शुक्रवार सुनवाई पूरी की गयी। पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 रंजिता कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को कांड के अभियुक्त शिवाजीनगर निवासी अशोक मंडल को विगत 12 फरवरी को दोषी करार दिया था। जिसके बाद शुक्रवार को मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई की गयी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से बहस में हिस्सा ले रहे पॉक्सो एक्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि दोषी पाये गये अभियुक्त अशोक मंडल को पॉक्सो एक्ट की धारा 10 में नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं कराने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास में रहने का निर्देश दिया है।

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