पूर्व सीओ की पेंशन से कटेगी 5 फीसदी राशि
श्रमायुक्त ने घोषित अर्थदंड 15 फीसदी में की कटौती समक्ष प्राधिकार ने 15 फीसदी काटने
भागलपुर, वरीय संवाददाता। जगदीशपुर के पूर्व सीओ निरंजन कुमार उर्फ निरंजन ठाकुर के पेंशन से पांच फीसदी राशि दो साल तक कटेगी। यह निर्णय श्रमायुक्त ने विभागीय कार्यवाही की समाप्ति के दौरान दिया है। निरंजन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग के अधिकारी थे। सक्षम प्राधिकार ने पहले दो साल तक 15 फीसदी कटौती करने का निर्देश दिया था। जिसे कम करते हुए श्रमायुक्त ने पांच फीसदी किया है। बताया गया कि लोकायुक्त ने सावित्री दास गुप्ता बनाम सीओ भागलपुर व अन्य के मामले में निरंजन ठाकुर के खिलाफ अनुशासनिक कार्यवाही का निर्देश विभाग को दिया था। सीओ पर आरोप था कि बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के वार्ड नंबर 17 में 0.1210 हेक्टेयर जमीन जो हाल सर्वे खतियान में सावित्री दास गुप्ता पति एसडी गुप्ता के नाम से दर्ज है। इसी जमाबंदी में छेड़छाड़ किया गया। जिस पर लोकायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के लिए कहा था।
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