Hindi Newsबिहार न्यूज़भागलपुरPanchayat elections more than 18 lakh voters will be Madan in Katihar district

पंचायत चुनाव : कटिहार जिले में 18 लाख से अधिक मतदाता करेंगे मदान

कटिहार | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरTue, 2 March 2021 04:11 AM
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कटिहार | हिन्दुस्तान प्रतिनिधि

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर गाइडलाइन जारी किये जाने के बाद जिला प्रशासन पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। जिले के 16 प्रखंडों में मतदाताओं की संख्या 18 लाख 9 हजार 337 है।

नौ लाख 28 हजार 491 पुरुष मतदाता तो 8 लाख 80 हजार 745 महिला मतदाताओं की संख्या है। अन्य मतदाताओं की संख्या 101 है। सबसे अधिक आजमनगर तो सबसे कम कुरसेला में क्रमश: 2 लाख 5 हजार 775 आजमनगर में तो कुरसेला में 40 627 वोटर हैं। आजमनगर में एक लाख पांच हजार छह सौ सैतीस पुरुष तो एक लाख एक सौ आठ महिला मतदाताओ की संख्या है। कुरसेला में बीस हजार सात सौ चौतीस पुरुष एवं 19 हजार 893 महिला मतदाताओं की संख्या है। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जायेगा। जबकि मतगणना सुबह आठ बजे से शुरु होगी। गाइडलान के तहत पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरु कर दी गई है और शीघ्र ही पंचायत चुनाव के लिए तिथि की घोषणा की जायेगी। आयोग ने चुनाव में उम्मीदवारों के प्रस्तावकों को लेकर भी निर्देश जारी किया है।इसके अनुसार पंचायत निकायों एवं ग्राम कचहरी के पदों के उम्मीदवारों के लिए प्रस्तावक बनने की प्रक्रिया निर्धारित की है।पंचायत चुनाव के तहत जिले में 18 लाख मतदाता जिला परिषद, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच ,ग्राम पंचायत सदस्य एवं ग्राम कचहरी के सदस्यों का चयन करेंगे।

स्थानीय प्राधिकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होंगे प्रस्तावक: जारी गाइडलाइन के तहत केन्द्र या राज्य या किसी स्थानीय प्राधिकार से पूर्णत: या आंशिक वित्तीय सहायता प्राप्त करनेवाले शैक्षणिक व गैरशैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत या पदस्थापित या प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, शिक्षक, प्रोफेसर व शिक्षकेत्तर कर्मचारी प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। साथ ही आंगनबाड़ी सेविका, विशेष शिक्षा परियोजना, साक्षरता अभियान व विशेष शिक्षा केन्द्रों में मानदेय पर कार्यरत अनुदेशक के भी प्रस्तावक बनने पर रोक लगायी गई है। इसके अलावा पंचायत शिक्षा मित्र, न्याय मित्र,विकास मित्र, मानदेय पर कार्यरत दलपति व होमगार्ड भी इसमें शामिल है। इसके अलावा सरकारी अधिवक्ता जीपी व लोक अभियोजक पीपी भी प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे। आयोग ने कहा कि उपर्युक्त व्यक्ति अगर प्रस्तावक होगे तो वैसे अभ्यर्थी का नामांकन रद्द हो जायेगा।

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