आधार सिडिंग के बिना राशन नहीं

आजमनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्षित जनवितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरSat, 13 Feb 2021 04:20 AM
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आजमनगर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन लक्षित जनवितरण प्रणाली के लाभुकों के लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है। 21 मार्च तक राशन कार्ड में अंकित परिवारिक सूची के सदस्यों का नाम आधारसिडिंग नहीं कराया गया तो राशन कार्ड को ब्लॉक कर दिया जायेगा। वैसे परिवार को राशन की आपूर्ति नहीं की जायेगी।

बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी पवन कुमार मंडल ने जनवितरण प्रणाली के विक्रेताओं को निर्देश दिया कि पन्द्रह से सोलह फरवरी तक तथा दूसरे चरण में चौबीस से पच्चीस फरवरी तक केवल आधार सिडिंग के लिए शिविर के तर्ज पर पारिवारिक सूची में दर्ज समस्त परिवार के सदस्यों का नाम आधासिडिंग से कराने के लिए प्रयास करें। शुक्रवार को जनवितरण प्रणाली की बैठक की गयी। जिसमें एसडीओ ने उक्त निर्देश दिया।

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