महिला के दखल की जमीन भी पूर्व सीओ ने भू-माफिया के नाम किया
सबौर के पूर्व सीओ ने कर्मचारियों की मिलीभगत से किया घालमेल रजिस्ट्रार ने जांच में
भागलपुर, वरीय संवाददाता। सबौर में पदस्थ रहे पूर्व अंचलाधिकारी द्वारा कुरपट की एक महिला के दखल की जमीन इलाके के एक दबंग और भूमाफिया के नाम करने का मामला गरमा गया है। इस मामले में शुक्रवार को डीसीएलआर सदर के न्यायालय में सुनवाई होगी। रैयत की शिकायत के बाद जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि सीओ ने दूसरे के नाम की जमीन दबंग को कर दी है। निबंधन विभाग ने रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि कुरपट मौजा में 2 एकड़ 82 डिसमिल जमीन की मालकिन सुलोचना देवी ने अपनी जमीन की रजिस्ट्री अमेरिका यादव को नहीं की थी। रजिस्ट्री ऑफिस ने डीसीएलआर और सबौर थाने को भी इस बाबत चिट्ठी भेजी तो आरोपित दबंग गिरफ्तारी से बचने के लिए न्यायालय की शरण में आ गया। लेकिन न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया है। अब दबंग फरार चल रहा है।
रजिस्ट्री कार्यालय की रिपोर्ट में जालसाजी का हुआ खुलासा
महिला के बेटे लालकोठी निवासी जीवन कुमार झा ने बताया कि इस जमीन पर काफी पहले से उनका दखल-कब्जा है। वे अपनी जमीन पर खेती भी करते हैं। लेकिन उनकी जमीन को सबौर के तत्कालीन अंचलाधिकारी अजीत कुमार झा ने अपने अंचल निरीक्षक प्रमोद कुमार पासवान और कर्मचारी कृष्ण चंद्र यादव के मेल से गलत तरीके से भू माफिया अमेरिका यादव के नाम दाखिल-खारिज कर दिया। अमेरिका यादव ने जाली रजिस्ट्री पेपर अंचल कार्यालय में जमा किया है। उसका दस्तावेज संख्या 17324 है। जबकि अंचलाधिकारी ने अमेरिका यादव के नाम जो दाखिल-खारिज किया है। उसका दस्तावेज संख्या 010982 है। उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस से दस्तावेज संख्या 010982 की तफ्तीश की तो पता चला इसके क्रेता व विक्रेता कोई और हैं। उन्होंने इसकी नकल कॉपी भी संबंधितों को दिखाई है। रजिस्ट्री ऑफिस से बताया गया कि यह पूरी तरह से फर्जी कागजात है। जिसके आधार पर गलत दाखिल खारिज हुआ है।
दबंग से शिकायत करने गए तो दी हत्या की धमकी
उन्होंने बताया कि इस बाबत जब उन्होंने गांव जाकर अमेरिका यादव से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद मैंने सबौर थाने में अमेरिका यादव के विरुद्ध प्राथमिक (कांड संख्या 23/24, दिनांक 21/01/24) दर्ज कराई। फिर भागलपुर के डीसीएलआर कोर्ट में फर्जी दाखिल खारिज को निरस्त करने के लिए एक केस (613/23-24) है। पहली तारीख में अमेरिका यादव हाजिर नहीं हुए। इधर, वरीय अधिवक्ता राजेश चंद्र झा ने बताया कि बुधवार को ही अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विवेक कुमार ने इस भू-माफिया की अग्रिम जमानत याचिका को निरस्त कर दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में हुई बहस में एपीपी ने न्यायाधीश को पीड़ित का पक्ष रखा। एपीपी ने कोर्ट को बताया कि किस तरह सरकारी कार्यालय का मुहर और अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करके अमेरिका यादव ने करीब 02 एकड़ 82 डिसमिल के प्लॉट की फर्जी दाखिल खारिज करा ली। प्राथमिकी के बाद सबौर थाने की पुलिस अमेरिका यादव की सरगर्मी से तलाश कर रही है। एसएसपी ने भी सबौर थानाध्यक्ष को उस जालसाज को फौरन गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।
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