कोरोना विस्फोट के चलते अब यहां दुकानों के खुलने और बंद होने का समय बदला, जानें नया टाइमटेबल!
भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते डीएम प्रणव कुमार ने दुकानों के खोलने और बंद करने के पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। अब कपड़ा सहित अन्य दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी। पहले चार...
भागलपुर में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते डीएम प्रणव कुमार ने दुकानों के खोलने और बंद करने के पूर्व के आदेश में संशोधन किया है। अब कपड़ा सहित अन्य दुकानें शाम छह बजे तक खुलेंगी। पहले चार बजे तक ही खोलने का आदेश था। डीएम ने संशोधित आदेश शुक्रवार को जारी किया है।
बताया जा रहा है कि व्यापारियों की मांग पर समय में बदलाव किया गया है। सीमेंट-बालू आदि की दुकानों के बंद करने के समय में भी बदलाव किया गया है। नया आदेश शनिवार 22 अगस्त से लेकर छह सितम्बर तक लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर की दुकानें ही खोली जाएंगी। कंटेनमेंट जोन के भीतर के सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
दुकानों के खुलने और बंद होने का समय
सुबह छह बजे से 10 बजे तक
फल, सब्जी, मांस, मछली और अंडे की दुकानें
दिन में 10 बजे से शाम छह बजे तक
कपड़े, रेडिमेड परिधान, रूई, गद्दा, छाता, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिक मोटर और पंप, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कम्प्यूटर, मनिहारी, मेशनरी, हार्डवेयर, रंग, सेनेटरी, ऑटोमोबाइल शो-रूम, लोहा, पेंट, सटरिंग सामग्री, कॉपी-किताब की दुकानें, पंपिंग सेट, जूता, साइकिल, फर्नीचर सहित अन्य दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान।
सुबह आठ बजे से चार बजे तक
निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बालू, स्टील और स्टोन आदि की दुकानें।
पूर्व निर्धारित समय के अनुसार
खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी, दूध और दुग्ध उत्पाद की दुकान, किराना दुकान, दवा दुकान, सर्जिकल दुकान, कृषि में प्रयुक्त सामग्री की दुकानें एवं अन्य।
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