Hindi NewsBihar NewsBhagalpur NewsBihar Administrative Officer Kumar Anuj s Appeal Rejected Over Misallocation Allegations

बागबाड़ी मामले में पूर्व एसडीओ को अपील में भी नहीं मिली राहत

अनुशासनिक प्राधिकार से मिला दंड विभाग ने बरकरार रखा तीन वेतन वृद्धि पर रोक की

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरFri, 25 April 2025 06:01 AM
share Share
Follow Us on
बागबाड़ी मामले में पूर्व एसडीओ को अपील में भी नहीं मिली राहत

भागलपुर, वरीय संवाददाता। सामान्य प्रशासन विभाग ने भागलपुर के पूर्व एसडीओ कुमार अनुज की अपील खारिज कर दी। बागबाड़ी मामले में लगाए गए आरोपों को देखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार ने वर्ष 2024 में आरोप वर्ष 2016-17 और तीन वेतन की वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड दिया था। जिसे विभाग ने सही मानते हुए पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया है। 2011 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी कुमार अनुज पदस्थापन काल में कृषि उत्पादन बाजार समिति (वि.) बागबाड़ी के विशेष पदाधिकारी भी थे। उनके खिलाफ तत्कालीन डीएम ने 8 मई 2017 को प्रपत्र ‘क गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया था। कुमार अनुज पर आरोप था कि उन्होंने बागबाड़ी में दुकान व गोदाम के आवंटन में अनियमितता बरतने और कई शिक्षकों को मनाही के बाद भी प्रतिनियुक्त या प्रतिनियोजित कर लिया था। इस मामले में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त को संचालन पदाधिकारी बनाते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गई थी। आयुक्त ने कुमार अनुज पर लगे तमाम आरोपों को प्रमाणित कर दिया। इसके बाद बचाव के लिए कुमार अनुज से जवाब मांगा गया।

विभाग के स्तर पर जवाब की समीक्षा हुई। जिसमें पाया गया कि बागबाड़ी के दुकान-गोदाम के आवंटन में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। किराया निर्धारण में भी लापरवाही बरती गई। शिक्षा विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया गया। एक ही परिवार के दो व्यक्तियों को दुकान व गोदाम का आवंटन किया गया। विकास मित्र के चयन में भी त्रुटि पाई गई। विभाग ने बीपीएसएसी की सहमति के बाद तीन वेतन वृद्धि पर रोक की सजा दी थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें