स्वास्थ्य विभाग सख्त, 118 अवैध पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई होना तय
भागलपुर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में जिले में संचालित महज 87 पैथोलॉजी सेंटर ही विभाग के पैमाने पर खरे हैं। वैध पैथोलॉजी सेंटर की सूची का प्रकाशन कराने के बाद स्वास्थ्य विभाग अवैध पैथोलॉजी सेंटर के...
भागलपुर स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों में जिले में संचालित महज 87 पैथोलॉजी सेंटर ही विभाग के पैमाने पर खरे हैं। वैध पैथोलॉजी सेंटर की सूची का प्रकाशन कराने के बाद स्वास्थ्य विभाग अवैध पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ अभियान चलाने जा रहा है।
गौरतलब हो कि हाईकोर्ट, पटना ने 30 अगस्त 2018 व दो जुलाई 2019 को जारी आदेश में कहा था कि जांच कर अवैध पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ बंदी की कार्रवाई की जाये। वैध पैथोलॉजी की सूची प्रकाशित करने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग अवैध पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ बंद की कार्रवाई करेगा।
बिहार के प्रधान सचिव स्वास्थ्य को सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार सिंह ने जो सूची भेजी है इसके अनुसार, जिले में 87 पैथोलॉजी सेंटर ही वैध हैं। जबकि ऑल इंडिया मेडिकल लैबोरेट्री टेक्नोलॉजिस्ट्स एसोसिएशन (एमाल्टा) भागलपुर के प्रमंडलीय सचिव प्रशांत कुमार सिंह बताते हैं कि जिले में 205 वैध-अवैध पैथोलॉजी सेंटरों की संख्या है। ऐसे में अगर सूची के अनुसार, अन्य अवैध हैं तो जिले में 118 अवैध पैथोलॉजी सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है।
सिर्फ तीन क्षेत्र में ही वैध पैथोलॉजी सेंटर, बाकी सब अवैध
सिविलसर्जन के अनुसार जो 87 वैध पैथोलॉजी सेंटरों की सूची जारी की गयी है, उसके हिसाब से जिले में सिर्फ तीन क्षेत्र में ही वैध पैथोलॉजी सेंटर संचालित हो रहे हैं। सूची के अनुसार, शहरी क्षेत्र में 82 पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं जबकि नाथनगर क्षेत्र में चार व सुल्तानगंज में एक वैध पैथोलॉजी सेंटर संचालित हैं। जबकि कहलगांव, नवगछिया, सबौर व जगदीशपुर क्षेत्र में करीब 50 से ज्यादा पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं। कार्रवाई की बाबत सिविल सर्जन ने कहा कि सूची में दर्ज पैथोलॉजी सेंटर ही वैध हैं। पहले चक्र में नवगछिया और कहलगांव व दूसरे चरण में जगदीशपुर व सबौर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
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