स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को टीडीएस और टीसीएस की दी जानकारी
आयकर विभाग की ओर से सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित समय से
भागलपुर, वरीय संवाददाता। आयकर विभाग की ओर से गुरुवार को सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में टीडीएस/टीसीएस से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयकर विभाग के उप आयकर आयुक्त (टीडीएस) धनबाद शशि रंजन, आयकर अधिकारी (टीडीएस) भागलपुर राघवेंद्र कुमार सिंह आदि ने टीडीएस और टीसीएस के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। बताया गया कि टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स (टीडीएस) और टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) टैक्स वसूल करने के दो तरीके हैं। कहा कि टीडीएस का मतलब स्रोत पर कटौती है। टीसीएस का मतलब स्रोत पर टैक्स कलेक्शन से है। दोनों ही मामलों में रिटर्न फाइल करने की जरूरत होती है। इस दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने प्रतिभागियों को टीडीएस / टीसीएस से संबंधित कटौती में की गई चूक और उसकी वजह से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही यह भी सलाह दी कि समय पर आयकर संबंधी विवरणी दाखिल करने से विलंब शुल्क, ब्याज ही नहीं जुर्माना से बचा जा सकता है। इस दौरान आयकर विभाग के आयकर अधिकारी एसएम अशरफ अली, सुमिता गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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