नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

पॉक्सो अदालत के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने बुधवार को नौंवी कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपी जगदीशपुर के रुपेश कुमार को दोषी पाया। दोषी अभियुक्त को शुक्रवार को सजा सुनाई...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरWed, 12 Feb 2020 09:30 PM
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पॉक्सो अदालत के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने बुधवार को नौंवी कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपी जगदीशपुर के रुपेश कुमार को दोषी पाया। दोषी अभियुक्त को शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। डेढ़ साल पहले छात्रा का अपहरण कर लिया गया था।

पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि जगदीशपुर इलाके की छात्रा का आरोपी रुपेश कुमार ने अपहरण कर लिया था। सुल्तानगंज में रखने के बाद बंगलुरु लेकर चला गया था। वहां पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। लड़की के परिवार वालों ने काफी खोजबीन की लेकिन कुछ पता नहीं चला। जगदीशपुर थाने में 15 अगस्त, 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

पुलिस दबिश तेज होने पर आरोपी लड़की को सुल्तानगंज में छोड़कर भाग गया था। बाद में आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया था। कोर्ट में पीड़िता और डॉक्टर समेत पांच लोगों ने गवाही दी। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। बुधवार को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म का दोषी पाया गया।

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