दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की सजा

पॉक्सो अदालत के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपी जगदीशपुर थाने के धौरी गांव के रुपेश कुमार को 12 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, भागलपुरFri, 14 Feb 2020 09:58 PM
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पॉक्सो अदालत के विशेष जज विनोद कुमार तिवारी ने शुक्रवार को सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले के आरोपी जगदीशपुर थाने के धौरी गांव के रुपेश कुमार को 12 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने एक अन्य आरोपी राजीव कुमार को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

कोर्ट ने आरोपी को 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को तीन लाख रुपए मुआवजा का आदेश दिया। पॉक्सो मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि जगदीशपुर इलाके की छात्रा का आरोपी रुपेश कुमार ने अपहरण कर लिया था।

जांचकर्ता ने छह नवंबर, 2018 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। कोर्ट में पीड़िता और डॉक्टर समेत पांच लोगों ने गवाही दी। पीड़िता ने कोर्ट को घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म के मामले में 12 साल की सजा, 25 हजार जुर्माना और पॉक्सो एक्ट में 12 साल की सजा व 25 हजार का जुर्माना लगाया।

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