राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 14 हजार पक्षकारों को भेजा नोटिस (पेज तीन की लीड खबर)
भभुआ और मोहनियां न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 13451 पक्षकारों को विभिन्न मामलों के निष्पादन के लिए आमंत्रित किया गया है। अदालत में बिना शुल्क मुकदमे...

भभुआ व मोहनियां न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत, मुकदमों में पीठ दिलाएगी न्याय आपसी सुलह-समझौता से पक्षकारों को बेंच दिलाएगी तनाव से मुक्ति वन, कोर्ट, बैंक, राजस्व, दूरभाष, दीवानी मामलों का होगा निष्पादन भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के भभुआ व्यवहार न्यायालय व मोहनियां के अनुमंडल न्यायालय परिसर में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। इसमें विभिन्न तरह के मामलों के निष्पादन के लिए कैमूर जिले के 13451 चिन्हित पक्षकारों को नोटिस भेजा गया है। इसमें भभुआ व मोहनियां न्यायालय से जुड़े 2063 मामले और शेष बैंक व अन्य से जुड़े पक्षकार शामिल हैं। आपसी सुलह-समझौता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने के लिए न्यायिक पीठ का गठन किया गया है। जिला जज सह प्राधिकार के अध्यक्ष अनुराग ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देश पर आम नागरिकों एवं न्याय इच्छुओं के हित में 14 दिसंबर को 10 बजे दिन से इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर एवं अनुमंडलीय न्यायालय मोहनियां परिसर में किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सुमन सौरव ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन के लिए बैठकें की गई हैं। पक्षकारों को जानकारी देने के लिए उनके अधिवक्ता से भी अपील की गई है। सचिव के अनुसार, पक्षकार अगर इस संबंध में अधिक जानकारी, सहायता अथवा अपना वाद निष्पादन कराने के बारे में कोई व्यक्ति जानकारी लेना चाहते हैं, तो वह भभुआ व्यवहार न्यायालय स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय या फिर संबंधित न्यायालय, विभाग व बैंक से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय में बिना कोई शुल्क जमा किए मुकदमों का निष्पादन किया जाएगा। अगर किसी पक्षकार द्वारा पुराने मामलों में शुल्क जमा किया गया होगा, उसे वापस भी कराया जाएगा। सुलहनीय वाद को होगा निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के सुलहनीय फौजदारी (क्रिमिनल) मामले, दीवानी (सिविल) मामले, बैंक ऋण वसूली वाद, मनी सूट, भूमि अधिग्रहण मामले, खान एवं खनिज अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, माप-तौल अधिनियम, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम, वन अधिनियम मामले, विद्युत मामले, परिवार न्यायालय संबंधित मामले, टेलिफोन (बीएसएनएल), राजस्व आदि से संबंधित मामले पक्षकारों के आपसी सुलह के आधार पर मौके पर निबटारा किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को कोई कोर्ट फीस नहीं देनी होगी। साथ ही न्यायालय में लंबित मुकदमे में पूर्व से जमा कोर्ट फीस भी वापस मिल जाएगी। सचिव ने की अधिवक्ता संग बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी पहल की जा रही है। बैंक, अंचल, बीएसएनएल, माप-तौल विभाग, परिवहन, बीमा, श्रम विभाग, खनन विभाग के मामले भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए जाएंगे, जिससे संबंधित पक्षकारों को सूचना भिजवाई जा रही है। सचिव द्वारा बताया गया कि लोक अदालत की पीठ द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में आए सभी पक्षकारों के वाद निष्पादन में हर सम्भव सहायता की जाएगी। उन्होंने अधिवक्तागण से पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के माध्यम से अपना मामला निष्पादन कराने के लिए प्रेरित करने की बात कही। फोटो- 09 दिसंबर भभुआ- 6 कैप्शन- व्यवहार न्यायालय भभुआ परिसर में स्थित लोक अदालत कार्यालय में सोमवार को फाइलों का निष्पादन करते कर्मी व अन्य।
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