हत्या मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा
भभुआ में एडीजे आशुतोष कुमार सिंह ने हत्या के मामले में मुस्लिम अंसारी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त ने 2017 में रविकांत पांडेय की हत्या की थी। अदालत ने 20 हजार रुपये का...
भभुआ। एडीजे तीन आशुतोष कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए गुरुवार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। राशि जमा नहीं करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी। सजा पाने वाला अभियुक्त मुस्लिम अंसारी भभुआ थाना क्षेत्र के खनांव गांव का निवासी है। अपर लोक अभियोजन सतीश कुमार सिंह ने बताया कि 18 जून 2017 की शाम में मुस्लिम अंसारी ने खनांव निवासी रामदयाल पांडेय के पुत्र रविकांत पांडेय की उनके दरवाजे पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के पिता ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में एक अभियुक्त रुस्तम अंसारी अभी भी फरार चल रहा है। उक्त मामले में आरोपित मुस्लिम अंसारी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। भव्या पोर्टल से मरीजों की सीएस ने की जांच भभुआ। सिविल सर्जन डा. चण्डेश्वरी रजक ने गुरुवार को सदर अस्पताल की औचक जांच कर संबंधित मेडिकल अफसरों को आवश्यक निर्देश दिया। सीएस ने बताया कि उनके द्वारा ओपीडी व इमरजेंसी काउंटर से मरीजों का भव्या पोर्टल पर नियमित निबंधन हो रहा है या नहीं की जांच की गई। निबंधन का काम करते कर्मी मिली। इमरजेंसी की जंाच में डॉ. शाहील राज ड्यूटी में पाए गए। पूछे जाने पर सीएस व डीएस डॉ. विनोद कुमार सिंह ने बताया कि जिन मरीजों के पास बड़ा मोबाइल नहीं है, उनके लिए ओपीडी में एक अलग काउंटर बनाया गया है, जहां आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मारपीट मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार भभुआ। सदर थाने की पुलिस ने गुरुवार को रतवार गांव से मारपीट के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में रतवार गांव निवासी नेपाल पांडेय का पुत्र चंदेश्वर पांडेय, राजनाथ पांडेय का पुत्र संतोष पांडेय तथा रामेश्वर पांडेय का पुत्र विक्की पांडेय शामिल हैं। भभुआ थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि रतवार गांव में पिछले दिनों दो पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उसी मामले में दोनों पक्ष के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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