आमजनों को शिविर में दी कानूनी अधिकार की जानकारी
बिहार के चैनपुर पंचायत भवन में सूचना के अधिकार अधिनियम एवं मौलिक कर्तव्यों पर चर्चा करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पैनल अधिवक्ता दुर्गेश कुमार और पारा विधिक स्वयंसेवक...
सूचना के अधिकार अधिनियम एवं मौलिक कर्तव्य विषय पर हुई चर्चा चैनपुर पंचायत भवन में आयोजित किया गया विधिक जागरुकता शिविर भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर रविवार को चैनपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया, जिसमें सूचना के अधिकार अधिनियम एवं मौलिक कर्तव्य के विषय पर चर्चा की गई। शिविर का संचालन पैनल अधिवक्ता दुर्गेश कुमार एवं पारा विधिक स्वयंसेवक मुन्ना प्राजापति द्वारा किया गया। पैनल अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा कानून है, जो नागरिकों को भारत में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा रखी गई सूचना तक पहुंचाने का अधिकार देता है। आरटीआई का उद्देश्य नागरिकों को सूचना का अधिकार देकर सरकार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। आरटीआई अधिनियम जम्मू व कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत पर लागू होता है। यह कानून द्वारा स्थापित सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ-साथ सरकार के स्वामित्व, नियंत्रण या वित्त पोषण वाले विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर भी लागू होता है। शिविर में चैनपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत सेवक, न्याय मित्र, थाना के प्रतिनिधि, ग्रामीण भाग लिए। फोटो- 17 नवबर भभुआ-03 कैप्शन- जिले के चैनपुर प्रखंड के चैनपुर पंचायत भवन में रविवार को आयोजित विधिक जागरुकता शिविर में उपस्थित पीएलभी व अन्य।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।