कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज व मौत की सूचना नहीं देने पर अस्पताल से शोकॉज
पेज 3...जनक नहीं आने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 व महामारी एक्ट1897 के अधीन कार्रवाई की...
बेगूसराय। हमारे प्रतिनिधि
कोरोना से ग्रस्त मरीज के इलाज व मौत की सूचना नहीं देने के कारण सिविल सर्जन ने धृति जीवन अस्पताल के प्रबंधन से शोकॉज किया है। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं आने पर उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 व महामारी एक्ट1897 के अधीन कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा अस्पताल में कार्यरत सभी चिकित्सकों की योग्यता, दक्षता व अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र की मांग की गयी है।
सिविल सर्जन ने बताया कि भगवानपुर प्रखंड के कोविड 19 से ग्रस्त दहिया निवासी मेडिकल छात्र को धृति जीवन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस दौरान एक मार्च की रात उसकी मृत्यु हो गयी। कोविड रोगी की सूचना संस्थान में भर्ती होने के बाद व मृत्यु की सूचना सिविल सर्जन को देना अनिवार्य है। लेकिन, उस अस्पताल के द्वारा इसकी अनदेखी की गयी। यह स्वास्थ्य विभाग के आदेश का उल्लंघन है। साथ ही, तथ्य को छुपाने का प्रयास किया गया। सिविल सर्जन ने बताया कि मृतक के घर के सभी नौ सदस्यों का सेंपल आरटीपीसीआर के लिए लिया गया है। मिनी कंटेनमेंट जोन के आधार पर घर के चारों ओर के घरों में रह रहे लोगों का भी सैंपल लिया गया है।
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