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दाखिल खारिज मामले में प्रभारी राजस्व अधिकारी पर गिरी गाज

खोदावंदपुर में विवादित जमीन के दाखिल खारिज मामले में राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। चकबन्दी के निदेशक ने निलंबन का निर्देश जिलाधिकारी को दिया। यह कार्रवाई सिविल कोर्ट में एक परिवाद पत्र पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायSun, 24 Nov 2024 07:57 PM
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खोदावंदपुर, निज संवाददाता। रोक लगे रहने के बावजूद विवादित जमीन का दाखिल खारिज कर दिए जाने के मामले में राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी पर गाज गिर गई है। चकबन्दी के निदेशक ने इस मामले में दोषी राजस्व कर्मचारी सह प्रभारी राजस्व अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश जिलाधिकारी को दिया है। राजस्व व भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 15 दिनांक 19 नवम्बर 24 के आलोक में खोदावंदपुर के प्रभारी राजस्व अधिकारी कुमार रजनीश के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश भी जारी किया गया है। मेघौल पंचायत के बिदुलिया गांव निवासी मिथिलेश कुमार मिश्र की पत्नी आशा देवी द्वारा सिविल कोर्ट में दायर किए गए परिवाद पत्र पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि सिविल कोर्ट में लंबित टाइटल सूट संख्या 326/1988/6490 मामले में मोटी रकम लेकर और तथ्यों को छिपाकर प्रभारी राजस्व अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज कर दिया गया। जबकि, पूर्व में उसी जमीन से सम्बंधित दाखिल खारिज वाद को अस्वीकृत कर दिया गया था।

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