उपभोक्ताओं को 31 दिसंबर तक आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य
नावकोठी प्रखंड में सभी पंचायतों के राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। विकास अधिकारी चिरंजीव पाण्डेय ने बताया कि आधार सीडिंग की अवधि 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी गई है। यदि कोई सदस्य...
नावकोठी, निज संवाददाता। प्रखंड की सभी पंचायतों के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी निर्धारित अवधि के अंदर करवाना अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए प्रखंड विकास अधिकारी चिरंजीव पाण्डेय ने कहा कि 31 दिसंबर 2024 तक आधार सीडिंग हेतु अवधि विस्तारित की गयी है। उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य को आधार सीडिंग 31 दिसंबर 2024 तक करवाना अनिवार्य है। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर संधारित ई-पॉश मशीन के माध्यम से निःशुल्क आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) करा सकते हैं। यदि किसी राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की आधार सीडिंग 31 दिसंबर 2024 तक नहीं की जाएगी तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से एक जनवरी 2025 के प्रभाव से विलोपित करने की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे सदस्यों को खाद्यान्न नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि लाभुक देश के किसी राज्य में हों, घर लौटने की आवश्यकता नहीं है। लाभुक जहां हैं उसी जगह जन वितरण प्रणाली की दुकान में जाकर ई-पॉश मशीन से आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) करवा सकते हैं।
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