हत्याकांड में मां-बेटे को आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी
बेगूसराय में बंटी कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में मां-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पंकज राय की पत्नी उषा देवी और पुत्र निशु कुमार को 2021 में हत्या के आरोप में सजा मिली। इसके साथ ही...
बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय में बंटी कुमार की गोली मारकर हत्या के मामले में सत्रवाद की सुनवाई के बाद मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। सजा पाने वालों में भगवानपुर थाना के चेरिया गांव निवासी पंकज राय की पत्नी उषा देवी व पुत्र का निशु कुमार का नाम शामिल है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि वर्ष 2021 में बंटी को गोली मारकर हत्या के मामले में दोनों के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। उपर से 25 हजार रुपये अर्थदंड भी। अर्थदंड नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास अलग से। साथ ही आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। अपर लोक अभियोजन राम प्रकाश यादव थे।
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