Hindi Newsबिहार न्यूज़बेगूसरायLife Imprisonment for 12 Accused in Begusarai Murder Case

हत्या के 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

बेगूसराय में हत्या के आरोप में 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जिला एवं सत्र न्यायधीश ने 21 नवंबर को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। सभी आरोपितों पर दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायFri, 22 Nov 2024 08:00 PM
share Share

बेगूसराय, निज प्रतिनिधि। हत्या के आरोप में 12 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 21 नवंबर को सत्रवाद की सुनवाई के बाद जिला एवं सत्र न्यायधीश चतुर्थ द्वारा यह सजा सुनाई गई। साथ ही अलग से दो हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया गया है। एसपी मनीष कुमार ने बताया कि शाम्हो थाना के अकबरपुर पुरानी डीह निवासी रौशन कुमार, इविंद्र कुमार, रंजीत सिंह उर्फ दुखा, सुनील सिंह, सुधीर सिंह, संजीव सिंह, मिथिलेश सिंह, कोमल सिंह, शालिग्राम सिंह, अनिल सिंह, मनोज सिंह, रंजीत सिंह को सजा सुनाई गई है। नयागांव थाना क्षेत्र में गोली मार हत्या के मामले में यह सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट व भादवि 148 के तहत दो साल की सजा व दो हजार रुपये का अर्थ दंड भी सुनाया गया। लोक अभियोजक दिलीप कुमार थे।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें