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दहेज हत्या के मामले में ओरापित बरी

मंझौल में दहेज हत्या मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुख्य अभियुक्त मो. अजहर उर्फ सोनू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों की गवाही दी, लेकिन बचाव पक्ष ने विरोधाभास उजागर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बेगुसरायTue, 6 May 2025 07:42 PM
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दहेज हत्या के मामले में ओरापित बरी

मंझौल, एक संवाददाता। चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज दहेज हत्या मामले में मंझौल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए प्राथमिक अभियुक्त मो. अजहर उर्फ सोनू को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अभियुक्त पर सूचना देने वाले पक्ष द्वारा भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मामला चेरियाबरियारपुर थाना कांड संख्या 54/24 से संबंधित था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल पांच गवाहों की गवाही कराई गई, जिसमें लोक अभियोजक राकेश कुमार ने साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्त की दोषसिद्धि का प्रयास किया।

हालांकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता मौसम कुमार ने प्रभावी जिरह करते हुए गवाहों के बयानों में विरोधाभास को उजागर किया और अभियुक्त की निर्दोषिता साबित की। न्यायालय ने साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं। अंततः न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए मो. अजहर उर्फ सोनू को दोषमुक्त घोषित कर दिया। इस निर्णय से अभियुक्त और उसके परिजनों ने राहत की सांस ली है।

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