शादी व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिक लोगों की मौजूदगी पर होगी कार्रवाई
डंडारी। निज संवाददाता के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला से लेकर स्थानीय...
डंडारी। निज संवाददाता
कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला से लेकर स्थानीय प्रशासन तक अलर्ट मोड में है। शादी समारोह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में तय मानदंडों से अधिक लोगों की मौजूदगी नहीं होने दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो जुर्माने के साथ प्राथमिकी तक दर्ज की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए सीओ कुमार अभिषेक एवं थानाध्यक्ष सिन्टु झा ने बताया कि दफन / दाह संस्कार में अधिकतम 25 एवं शादी व श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने का गाइडलाइन जारी है जो 15 मई तक प्रभावी है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू भी लगा है। वहीं, दुकानें शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद करनी है। वाहनों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यह भी बताया कि किसी भी आयोजन स्थल पर मास्क, सेनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना है। कहीं भी भीड़-भाड़ बिल्कुल ही नहीं लगाया जाए। अति आवश्यक हो तभी घरों से निकलें। इसके अतिरिक्त सरकार व प्रशासन द्वारा जारी सभी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की भी आम नागरिकों से अपील की गई ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके।
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