इंटर परीक्षा: विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं
युवा पेज की लीडयुवा पेज की लीड बांका में एक फरवरी से 35 केन्द्रों पर आयोजित होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा इंटर परीक्षा शांतिपूर्ण संचालन तथा
बांका, कार्यालय संवाददाता। मंगलवार को जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार एवं पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन तथा कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर संयुक्त ब्रीफिंग जिला परिषद, बांका के सभाकक्ष में की गई। जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा दिनांक 01 फरवरी, 2025 से दिनांक 15 फरवरी, 2025 तक निर्धारित है। यह परीक्षा दिनांक-01.02.2025 से 15.02.2025 तक (दिनांक-02.02.2025, 03.02.2025, 09.02.2025, 12.02.2025 एवं 14.02.2025 को छोड़कर) दोनों पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली-9.30 पूर्वा0 से 12.45 बजे अप. तक तथा द्वितीय पाली 02.00 अप० से 05.15 अपराह्न तक होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय (पूर्वाहन 9:30 बजे) से 30 मिनट पूर्व अर्थात 09:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली परीक्षा प्रारंभ होने के समय ( अपराह्न 02:00) से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराहन 01:30 तक बजे परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति होगी। इसके बाद विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा के लिए कुल 35 केन्द्र बनाया गया है। परीक्षा केन्द्र पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे परीक्षा केन्द्र के मुख्य द्वार पर ही तलाशी की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करेंगे तथा उनके प्रवेश पत्र देखकर अन्दर जाने देंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केन्द्र के गेट पर तथा आवश्यकतानुसार परीक्षा कक्ष में महिला परीक्षार्थियों के चीट-पुर्जा आदि की तालाशी महिला पुलिसकर्मी /महिला वीक्षक / महिला केन्द्राधीक्षक/प्रतिनियुक्त महिला पदाधिकारी/कर्मी द्वारा की जायेगी। इस हेतु प्रवेश द्वार के बगल में केन्द्राधीक्षक के द्वारा कपड़े से घेर कर अस्थायी छोटा सा घेरा तैयार करा लेंगे। परीक्षा को सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए दंड अधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों/पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुपर जोनल दंडाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी आवंटित परीक्षा केंद्रों पर प्रत्येक परीक्षा दिवस को दोनों पालियों में एवं संपूर्ण परीक्षा अवधि में सतत भ्रमणशील रहेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक परीक्षा केंद्र के बाहर एवं अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरे की नजर में रखा जा सके। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के परीक्षा कक्ष में इसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर आदि रखने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ साथ 200 मीटर की परिधि में दं0प्र0सं0 की धारा 144 अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करने तथा शहर अंतर्गत फोटोस्टेट दुकानों, विशेष रुप से परीक्षा केंद्रों के समीप के दुकानों पर परीक्षा अवधि में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया।
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