चार उर्वरक दुकानदारों का लाइसेंस निलंबित
पश्चिम चंपारण जिले में चार उर्वरक दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। इन दुकानदारों पर किसानों को बेचे गए डीएपी के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने का आरोप है। जिला कृषि पदाधिकारी ने जांच...
बेतिया। पश्चिम चंपारण जिले के चार उर्वरक दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित की गई है। इसमें मैंनाटांड के मनीष खाद भंडार, विशाल खाद भंडार, तन्वी खाद भंडार और मझौलिया प्रखंड के चौरसिया खाद भंडार का नाम शामिल हैं। उनके द्वारा किसानों किसानों को बेचे गए डीएपी के भौतिक सत्यापन में लापरवाही बरतने का आरोप है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी और प्रखंड कृषि पदाधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय ने स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से इन चारों खुदरा उर्वरक दुकानदारों की अनुज्ञप्ति निलंबित की है। साथ ही सभी थोक उर्वरक विक्रेताओं से इनको किसी भी प्रकार की उर्वरक नहीं देने का आदेश जारी किया है। पूरे बिहार में एक ही दुकानदार के द्वारा एक ही किसान को एक बार में 10 बोरा डीएपी बेचे जाने की जांच कृषि विभाग करा रही है। इसी जांच के आलोक में इन चारों उर्वरक विक्रेताओं पर कार्रवाई हुई है। जिससे गड़बड़ी करने वाले उर्वरक विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।