Hindi Newsबिहार न्यूज़बगहाSentenced to five years for molesting a child

बच्ची से छेड़छाड़ में सुनाई गई पांच वर्ष की सजा

बेतिया | विधि संवाददाता रामनगर के एक गांव में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाThu, 28 Jan 2021 11:21 PM
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बेतिया | विधि संवाददाता

रामनगर के एक गांव में नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने तथा उसके घर के सामने अश्लील बात लिख कर टांगने के मामले में न्यायालय ने जुड़ा पकड़ी गांव निवासी मुकेश चौधरी को सजा सुनायी है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार द्वितीय ने पॉक्सो की धारा-7 में पांच वर्ष की सजा व 20 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जबकि 354ए व 354डी में तीन-तीन वर्ष की सजा सुनायी है।सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। इसकी जानकारी प्रभारी विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने दी है। श्री तिवारी ने बताया कि लड़की 31 दिसम्बर 2017 को अपने घर के सामने कुछ काम कर रही थी। तभी अभियुक्त ने उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। घर के सामने दिवाल पर व बिजली के खम्भा में पीड़िता के नाम से गंदी-गंदी बातें लिख लटका दिया। जिससे पीड़िता का चरित्र हनन हुआ।

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