Hindi Newsबिहार न्यूज़बगहाNew Traffic Regulations to Control Sugarcane Tractor Entry in Ramnagar

रामनगर में दिन में नहीं चलेंगे गन्ना लदे वाहन

रामनगर में गन्ना लदे ट्रेक्टर-ट्राली का दिन में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रशासन ने सड़क जाम की समस्या के समाधान हेतु नई व्यवस्था बनाई है, जिसमें गाड़ियों के प्रवेश और रोकने के नियम शामिल हैं।...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाSat, 23 Nov 2024 09:48 PM
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रामनगर। नगर में अब दिन में गन्ना लदे ट्रेक्टर-ट्राली का प्रवेश नहीं होगा। सड़क जाम से निबटने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नई व्यवस्था की गई हैं। शहर में लगने वाले जाम की समस्या के निदान हेतु शुक्रवार की देर शाम अनुमंडल पदाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रामनगर नंद जी प्रसाद, नगर कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार, अंचल अधिकारी वेदप्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी अजीत कुमार, थानाध्यक्ष ललन कुमार शामिल रहे। बैठक में सड़क जाम की समस्या को लेकर कई निर्देश दिए गए। इस संबंध में जारी निर्देश के अनुसार दोन व उत्तरी क्षेत्र से गन्ना लदे वाहनों का प्रवेश रामनगर बाजार में आठ बजे सुबह से सात बजे शाम तक बंद रहेगा। दोन क्षेत्र से आने वाली गाड़ियों को एसडीपीओ कार्यालय के पूर्व एवं सोनखर मोड पर रोक दिया जाएगा। वहां से पांच-पांच गाड़ियों के अंतराल पर 50 फीट का गैप रखना अनिवार्य होगा ताकि अन्य गाड़ियों का परिचालन बाधित न हो। हरिनगर सुगर मिल प्रबंधन वहां अपना सुरक्षा गार्ड प्रतिनियुक्त करेगा। जबकि लौरिया क्षेत्र से मिल से गन्ना लदे वाहन का प्रवेश जारी रहेगा। लौरिया से मिल के तरफ जाने वाला रास्ता में मिल प्रबंधन अपना सुरक्षा गार्ड प्रति नियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे ताकी रास्ता बाधित न हो। वही बगहा के तरफ से आने वाली गाड़ियों को रामनगर प्रखंड कार्यालय के सौ मी पूर्व में मिल प्रबंधन रामनगर द्वारा रोक दिया जाएगा। वहां रास्ता संकीर्ण है इसलिए प्रत्येक पांच-पांच गाड़ियों के अंतराल पर 50 फीट का गैप रखना अनिवार्य होगा। वहां से बाजार के लिए पांच-पांच गाड़ियों को शहर में प्रवेश कराया जाएगा ताकि बाजार में सड़क पर भीड़ नहीं हो। जबकि नरकटियागंज के तरफ से आने वाले गन्ना लदे वाहनों को पेट्रोल पंप के नजदीक 100 मीटर पूर्व रोक दिया जाएगा। गाड़ियों को रोकने के क्रम में पांच-पांच गाड़ियों के अंतराल पर 50 फीट का अंतर रखना अनिवार्य होगा।

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