समलैंगिक विवाह के लिए अगवा करने में मिली सजा
बेतिया में समलैंगिक विवाह के लिए नाबालिग के अपहरण के मामले में रिया कुमारी को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने उसे दो साल तीन माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना...
बेतिया। समलैंगिक विवाह रचाने के लिए नाबालिग के अपहरण के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने नामजद अभियुक्त रिया कुमारी को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने उसे दो वर्ष तीन माह कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि अपहृता और सजायाफ्ता स्कूली दोस्त थी। आठ जनवरी 24 को अपहृता लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में पढ़ने जा रही थी। इसी क्रम में रिया स्कूल गेट पर उससे मुलाकात कर बहला-फुसलाकर मोतिहारी फिर दिल्ली ले गई। यहां रिया उसे समलैंगिक शादी करने के लिए दवाव देने लगी। उसके तैयार नहीं होने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। अपहृता की मां ने रिया पर प्राथमिक दर्ज कराई थी।
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