Hindi NewsBihar NewsBagaha NewsMinor Abduction Case Riya Kumari Convicted for Same-Sex Marriage Pressure

समलैंगिक विवाह के लिए अगवा करने में मिली सजा

बेतिया में समलैंगिक विवाह के लिए नाबालिग के अपहरण के मामले में रिया कुमारी को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने उसे दो साल तीन माह की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये का जुर्माना...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाThu, 21 Nov 2024 10:09 PM
share Share
Follow Us on

बेतिया। समलैंगिक विवाह रचाने के लिए नाबालिग के अपहरण के मामले में पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद प्रसाद ने नामजद अभियुक्त रिया कुमारी को दोषी करार दिया है। गुरुवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने उसे दो वर्ष तीन माह कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने सजायाफ्ता को पांच हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक वेद प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि अपहृता और सजायाफ्ता स्कूली दोस्त थी। आठ जनवरी 24 को अपहृता लक्ष्मीपुर हाई स्कूल में पढ़ने जा रही थी। इसी क्रम में रिया स्कूल गेट पर उससे मुलाकात कर बहला-फुसलाकर मोतिहारी फिर दिल्ली ले गई। यहां रिया उसे समलैंगिक शादी करने के लिए दवाव देने लगी। उसके तैयार नहीं होने पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करती। अपहृता की मां ने रिया पर प्राथमिक दर्ज कराई थी।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें