विवाद में हुई हत्या में दो को आजीवन कारावास
बगहा व्यवहार न्यायालय ने भितहा थाना कांड संख्या 32/18 के तहत दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 2018 में नलजल योजना के विवाद में बिंदा सिंह की हत्या की गई थी। न्यायालय ने साक्ष्यों के...

बगहा। बगहा व्यवहार न्यायालय में चल रहे हत्याकांड के एक मामले में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। मामला भितहा थाना कांड संख्या 32/18 का है। बगहा व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम रवि रंजन के न्यायालय ने तमाम गवाहो व साक्ष्यों के मद्देनजर यह सजा सुनायी गयी है। गौरतलब है कि भितहां के भुईधरवा पंचायत में वर्ष 2018 में नलजल योजना के तहत बिछाये जा रहे पाइप को लेकर उत्पन्न विवाद के बाद बिंदा सिंह की हत्या गोली मारकर कर दी गयी थी। घटना की सुचक सह मृतक की पतोहू सुशीला देवी ने मामले में संजय पटेल व कन्हैया पटेल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले में बगहा व्यवहार न्यायालय के प्रभारी लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने बताया कि इस केस के संचालन के दौरान उनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तमाम साक्ष्यों के साक्ष्य कराया गया। जिसके बाद न्यायालय द्वारा आरोपी पर दोष सिद्ध किया गया तथा बुधवार को दोनो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी है। उन्होने बताया कि 302/34 भादवि के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदण्ड का भुगतान नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं 27 आर्म्स एक्ट के तहत दो वर्ष की सजा सुनायी गयी है।
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