Life Imprisonment for Murder 22-Year-Old Case Resolution in Bihar हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा, Bagaha Hindi News - Hindustan
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हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

बेतिया में एक युवक की गोली मारकर हत्या के 22 वर्ष पुराने मामले में प्रधान न्यायाधीश ने महम्मदिन मियां को आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 2003 में हुई थी, जब अभियुक्त ने घर...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाTue, 17 June 2025 11:17 PM
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हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

बेतिया ,विधि संवाददाता। घर में सोए एक युवक की गोली मार हत्या कर देने के 22 वर्ष पुराने एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद नंदन सिंह ने एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं पचास हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। सजायाफ्ता गौनाहा थाना क्षेत्र के माधोपुर बैरिया मेघौली निवासी महम्मदिन मियां है। जबकि मामले के एक अन्य दोषी पाए गए अभियुक्त छोटा मियां को उसके अधिवक्ता द्वारा उसे घटना के वक्त किशोर होने की बात कहे जाने पर न्यायाधीश ने उसके वाद को पृथक करते हुए सुनवाई हेतु किशोर न्याय परिषद में भेज दिया।

लोक अभियोजक राम नगीना प्रसाद ने बताया कि घटना वर्ष 2003 की है। 25 नवंबर 2003 की रात्रि अभियुक्त छोटा मियां अपने सहयोगी महम्मदिन मियां एवं अन्य के साथ बंदूक ले जनक शाह के घर का चचरा तोड़ घर में घुस गए। घर में सो रहे जनक शाह के लड़के सूरत कुमार को छोटा मियां अपने हाथ में लिए बंदूक से गोलीमार दिया। जिससे उसकी मौत वहीं पर हो गई। घटना का कारण पूर्व में अभियुक्त महम्मदिन मियां के द्वारा जनक शाह की लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया था। जिसे सुलह करने का दबाव अभियुक्त दे रहे थे। इसी रंजीश को ले घटना को अंजाम दिया गया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को भादवि की धारा 302 में उम्रकैद,147 में दो वर्ष, 148 में 3 वर्ष तथा 27 आर्म्स एक्ट में 7 वर्ष कारावास की सजा साथ-साथ चलने का आदेश दिया है

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