Hindi Newsबिहार न्यूज़बगहाCourt Sentences Lalu Yadav to 7 Years for Unintentional Murder in Betia Case

गैर इरादतन हत्या में सात वर्ष की सजा

बेतिया के एडीजे अशोक कुमार मांझी ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त लालू यादव को सात वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, उन पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। घटना 23 जून...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाTue, 29 Oct 2024 11:18 PM
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बेतिया। एडीजे अष्टम अशोक कुमार मांझी ने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में एक अभियुक्त को सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। सजायाफ्ता अभियुक्त इनरवा थाना क्षेत्र के वरवा परसौनी निवासी लालू यादव है। एपीपी दीपक सिंह ने बताया कि घटना वर्ष 2022 की है। 23 जून वर्ष 2022 की सुबह इसी गांव के सुनील यादव अपने छोटे भाई अनिल कुमार के साथ मोटर पाइप लेकर रोपनी कराने पूरब सरेह अपने खेत में पानी पटाने गए थे। पाइप रख दोनों भाई गांव के बिजली ट्रांसफार्मर का एमसीबी गिराकर अपने खेत मे लौट आए। अनिल कुमार मोटर का तार जोड़ने लगा तभी ग्रामीण लालू यादव जानबूझकर जान मारने की नीयत से ट्रांसफार्मर का एमसी उठा दिया। जिससे घटनास्थल पर ही अनिल कुमार की मौत करंट लगने से हो गई। विचारण के क्रम में गवाहों की गवाही, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य, तथा दोनों पक्षों के बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने अभियुक्त को गैर इरादतन हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

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