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गांजा तस्करी में 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा

बेतिया में गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने प्रहलाद शाह को 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। प्रहलाद शाह...

Newswrap हिन्दुस्तान, बगहाSat, 10 May 2025 12:22 AM
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गांजा तस्करी में  12 वर्ष कठोर कारावास  की सजा

बेतिया। गांजा तस्करी के एक मामले में एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दूबे ने कांड के नामजद तस्कर प्रहलाद शाह को 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हीं दो लाख रुपए अर्थदंड भी लगाया है। न्यायाधीश ने गांजा तस्कर को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी)2 (सी) में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजायाफ्ता भंगहा थानाक्षेत्र के चपरिया टोला निवासी प्रहलाद शाह बताया गया है। न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना 29 अगस्त 22 की है। घटना के दिन प्रहलाद शाह को एस एस बी के जवानों ने 21 किलो गांजा के साथ जब्दी गांव के निकट माता मंदिर के पास से गिरफ्तार किया था।

अभियुक्त जो आदतन मादक पदार्थ का तस्कर है। पूर्व में भी उसे एक अन्य केस में 7 वर्ष की कारावास की सजा दी गई थी।

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