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दो गांजा तस्करों को 20-20 साल कैद की सजा

औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एनडीपीएस कोर्ट ने सजा का किया ऐलान ई की। दो अभियुक्तों सारण जिला के रहने वाले अली रजा आलम और बिट्टू कुमार शर्मा को एनडीपीएस की धारा-20, 25 और 29 में दोषी करार दिया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादWed, 19 Feb 2025 09:34 PM
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दो गांजा तस्करों को 20-20 साल कैद की सजा

गांजा तस्करी के मामले में 5 फरवरी को दोषी करार दिए गए दो अभियुक्तों को बुधवार को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एडीजे-1 सह स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश पंकज मिश्रा ने अंबा थाना कांड संख्या-231/21 में सजा के बिंदु पर सुनवाई की। दो अभियुक्तों सारण जिला के रहने वाले अली रजा आलम और बिट्टू कुमार शर्मा को एनडीपीएस की धारा-20, 25 और 29 में दोषी करार दिया गया था। इन तीनों धाराओं में दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई गई और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। स्पेशल पीपी परवेज अख्तर ने बताया कि 5 फरवरी को एनडीपीएस कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। तीन धाराओं में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2021 को मद्य निषेध विभाग को सूचना मिली थी कि झारखंड की ओर से एक पिकअप गाड़ी से गांजा की खेप ले जाई जा रही है। अंबा थाना क्षेत्र में दोस्ताना होटल के समीप जांच अभियान चलाया गया। एक पिकअप गाड़ी को जब्त करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया। कुल 37 पैकेट में 323.55 किलो गांजा बरामद किया गया था। इसके बाद दोनों को जेल भेज दिया गया था। दोनों ने जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। सजा के बिंदु पर सरकार की ओर से परवेज अख्तर और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता राजनंदन सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा। स्पेशल पीपी ने ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाने की मांग की ताकि बच्चों के भविष्य को बचाया जा सके। बचाव पक्ष ने कम सजा की मांग की थी और कहा था कि दोनों का यह पहला अपराध है तथा दोनों युवा हैं। स्पेशल पीपी ने बताया कि इस मुकदमे का संचालन स्पीडी ट्रायल के तहत किया गया। दोनों दोषी घटना के दिन 28 दिसंबर 2021 से जेल में बंद हैं।

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