Hindi Newsबिहार न्यूज़औरंगाबादLegal Action Against Entrepreneurs Failing to Repay Loans Under Chief Minister s Entrepreneur Scheme

उद्यम के लिए लोन लेकर नहीं लौटाने वाले लोगों पर होगी कानूनी कार्रवाई

कई लोगों को दिया जा रहा है नोटिस, जिला उद्योग विभाग ने शुरू की कार्रवाई ले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक के द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादSat, 23 Nov 2024 10:54 PM
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मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लोन लेकर उसे वापस नहीं करने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला उद्योग विभाग के महाप्रबंधक के द्वारा ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई गई है। इन्हें नोटिस दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार औरंगाबाद जिले में वर्ष 2018 से 2021 तक कुल 805 उद्यमियों को दिए गए लोन की वापसी का समय शुरू हो गया है। अभी तक ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 50 प्रतिशत उद्यमियों ने किस्त की राशि जमा की है। तकनीकी विकास निदेशालय उद्योग विभाग के निदेशक के द्वारा हर सप्ताह लोन वसूली की समीक्षा की जा रही है। समय पर लोन नहीं लौटाने वाले उद्यमी के प्रति नाराजगी व्यक्त की गई है। जिन उद्यमियों के द्वारा राशि प्राप्त करने के बाद भी इकाई की स्थापना नहीं की गई है, ऐसे लोगों से लोन की पूरी राशि वसूली जाएगी। महाप्रबंधक मो. अफ्फान ने बताया कि ऐसे लोगों को बार-बार नोटिस और विभिन्न माध्यमों से सूचना दी जा रही है। नवंबर माह के अंत तक बकाया लोन का भुगतान नहीं करने पर कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग के द्वारा ऑफलाइन माध्यम से लोन वापसी की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। अब लोन वापसी की सुविधा के लिए विभाग के पोर्टल पर भी उद्यमी राशि का भुगतान कर सकते हैं। जिन उद्यमियों के द्वारा ऑफलाइन भुगतान पूर्व में किया जा चुका है, वह अपनी राशि के साक्ष्य को विभाग के पोर्टल पर अपने लॉग इन पर जाकर जानकारी भर देंगे। ऑफलाइन माध्यम से भुगतान की गई राशि मान्य नहीं होगी और ना ही पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। बताया कि बिहार लघु उद्यमी के लाभुकों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। जिन्हें प्रथम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है, अपने परियोजना से संबंधित मशीनरी खरीदेंगे। उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। अंतिम तिथि से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। बताया कि उद्योग स्थापित करने के लिए विभाग के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों को अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन तीन किस्तों में दिया जाता है। कुल ऋण राशि का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है और शेष राशि का भुगतान सात सालों में 84 मासिक किस्तों में करना है। लोन वापसी की किस्त की शुरुआत, अंतिम किस्त प्राप्त करने के एक साल के बाद शुरू हो जाता है।

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