छापेमारी कर तीन बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त
औरंगाबाद में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल ने मदरसा रोड स्थित गोपाल होटल से तीन बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। दोषी नियोजक को 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का...
औरंगाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। औरंगाबाद डीएम के निर्देश के आलोक में श्रम संसाधन विभाग के धावा दल द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण कर मदरसा रोड स्थित गोपाल होटल से तीन बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया। इस मामले में नियोजक पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संजीव कुमार, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी विजेन्द्र कुमार सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संतोष सिंह एवं नगर थाना पुलिस की टीम शामिल थी। बताया गया कि बाल श्रम निषेध एवं विनिमयन अधिनियम के अंतर्गत दोषी नियोजक को छह माह से दो वर्ष तक के कारावास एवं 20 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक जुर्माने की सजा हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में दोषी नियोजक से 20 हजार रुपए की राशि जिला बाल कल्याण एवं पुनर्वास कोष में जमा कराई जाएगी। विमुक्त बाल श्रमिक को पुनर्वास हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष से 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी l
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