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अस्पताल से अनुपस्थित रहने के मामले में छह डॉक्टरों पर कार्रवाई शुरू

सिविल सर्जन से भी पूछा गया स्पष्टीकरण औरंगाबाद हिंदुस्तान प्रतिनिधि कोराना महामारी के दौरान सदर अस्पताल में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम सौरभ जोरवाल...

Newswrap हिन्दुस्तान, औरंगाबादMon, 10 May 2021 07:10 PM
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कोराना महामारी के दौरान सदर अस्पताल में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। डीएम सौरभ जोरवाल के निर्देश पर यह कार्रवाई शुरू हुई है। इसके साथ ही सिविल सर्जन से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है कि, उन्होंने संबंधित डॉक्टर पर क्या कार्रवाई की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कई डॉक्टर और नर्स दिन-रात लोगों की सेवा में जुटे हैं लेकिन कुछ ऐसे भी डॉक्टर हैं जो कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। इसको देखते हुए संबंधित डॉक्टरों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने की बात कही गई है। सोमवार को ऐसे डॉक्टरों को नौकरी से विमुक्त करने की कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया। धारा 56 के तहत उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बताया जाता है कि सदर अस्पताल के उपाधीक्षक ने प्रतिवेदन सौंपते हुए कहा है कि छह डॉक्टर ऐसे हैं जो बिना किसी जानकारी के सदर अस्पताल से गायब हैं। उनसे आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 56 के तहत स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है और आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गई है। जो डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं, उसमें डा. प्रकाश सिंह, डा. नदीम अख्तर, डा. कमलेश कुमार, डा. इस्तफा हलाल, डा. उदय कुमार और डा. सुभाष सिंह शामिल हैं।

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हो सकती है कड़ी कार्रवाई

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अधिकारियों ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा, उस पर कार्रवाई की जा सकेगी। उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली हो, या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो तो उसे कारावास की भी सजा हो सकेगी जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना लगाया जाएगा।

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