ईद-उल-फितर को लेकर प्रशासन चौकस, संयुक्तादेश निर्गत
जिले में 144 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस की तैनाती अररिया, संवाददाता इस बार चांद

जिले में 144 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस की तैनाती अररिया, संवाददाता
इस बार चांद दिखने जाने के आधार पर ईद-उल-फितर का त्योहार सोमवार या मंगलवार को मनाया जाएगा। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय ईद की तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन त्यौहार के मौके पर विधि व्यवस्था संधारण को लेकर पूरी तरह गंभीर है। इसके लिए डीएम और एसपी द्वारा संयुक्त आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक अररिया और फारबिसगंज दोनों अनुमंडलों में कुल मिला कर 144 स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस अधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती का निर्देश दिया गया है। इस बाबत जिला जनसंपर्क कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अररिया अनुमंडल में 54 और फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में 90 स्थलों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के साथ पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं अररिया में दो और फारबिसगंज में सात गश्ती दल की प्रतिनियुक्ति की गई। बताया गया कि अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण का प्रभार संबंधित एसडीएम और एसडीपीओ को दिया गया है। साथ ही प्रखंड के सभी वरीय प्रभारी अपने क्षेत्र के विशेष दंडाधिकारी के रूप में सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से समन्वय बनाते हुए विधि व्यवस्था नियंत्रण की निगरानी और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
संचालित होगा जिला नियंत्रण कक्ष:
बताया गया कि ईद पर्व को लेकर जिला नियंत्रण कक्ष समाहरणालय स्थित आत्मन हॉल में संचालित रहेगा। नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार की जिम्मेदारी शंभू कुमार रजक, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई को दी गई है। वहीं प्रभारी पदाधिकारी के रूप में सानियाल कुमार, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही दोनों अनुमंडल कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष चालू रहेगा। आदेश के मुताबिक संभावित भीड़ को देखते हुए वाहन पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिया गया है।
वाहन चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश:
अररिया, फारबिसगंज एसडीएम और डीटीओ को इस दौरान वाहन चेकिंग के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा गया है। वहीं सभी नगर निकाय के अधिकारियों और बीडीओ को अपने अपने क्षेत्रान्तर्गत महत्वपूर्ण स्थलों पर साफ सफाई कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि सिविल सर्जन को सदर अस्पताल, रेफरल अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेष आकस्मिक दवाओं की सुविधा के साथ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार अग्निशाम दस्ता को तैयार अवस्था में रहने का निर्देश दिया गया है। अधीक्षक, मद्य निषेध को अवैध शराब बिक्री और निर्माण को पूरी तरह रोकने के लिए छापेमारी दल का गठन कर प्रतिदिन कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोनों एसडीएम को आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर, सीसीटीवी और ड्रॉप गेट लगवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
वीडियो संदेश की सतत निगरानी का निर्देश:
कहा गया कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वायरल टेक्सट और विडियो संदेश की सतत निगरानी का निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अफवाहें फैलाने और सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के विरूद्ध आईपीसी एक्ट और आईटी एक्ट के सुसंगत प्रावधान के तहत नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने को कहा गया है। ईद-उल-फितर पर्व के अवसर पर जिला के विधि व्यवस्था के वरीय प्रभार की जिम्मेदारी एडीएम राज मोहन झा और मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक को दी गई है।
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