Hindi NewsBihar NewsAraria NewsSpecial NDPS Judge Sentences Two to 10 Years for 653 950 kg Ganja Seizure

दो गांजा तस्करों को मिली दस-दस साल सश्रम कैद की सज़ा

एडीजे-01 सह एनडीपीएस के स्पेशल जज ने सुनाई सज़ा अररिया, विधि संवाददाता। 653.950 किलोग्राम गांजा

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSun, 27 April 2025 04:24 AM
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दो गांजा तस्करों को मिली दस-दस साल सश्रम कैद की सज़ा

एडीजे-01 सह एनडीपीएस के स्पेशल जज ने सुनाई सज़ा अररिया, विधि संवाददाता।

653.950 किलोग्राम गांजा बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सह एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने दो आरोपियों को 10-10 साल सश्रम कैद की सज़ा सुनाई है। दोनो आरोपियों को जुर्माना के रूप में 01-01 लाख रुपया जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर आरोपियों को तीन-तीन माह कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा स्पेशल एनडीपीएस 13/2023 में सुनायी है। सज़ा पाने वाला जिले के बसमतिया थाना क्षेत्र के बेला मिलन चौक वार्ड-04 निवासी 44 वर्षीय फूलचंद पासवान पिता स्व महेश पासवान व 23 वर्षीय दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान है। रिश्ते में दोनो चाचा भतीजा है। घटना के संबंध में एनडीपीएस एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक मिश्रा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर 18 फरवरी 2023 को बीरपुर एसएसबी 45वी बटालियन के डिप्टी कमांडेंट शैलेश कुमार सिंह सदल बल विशिष्ट नाका दल के द्वारा दिनेश पासवान के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में दिनेश पासवान के घर से गांजा बरामद किया गया। दिनेश पासवान का भाई फूलचंद पासवान व बेटा दीपेश कुमार उर्फ दीपेश पासवान के निशानदेही पर सुनील पासवान के यहां भी गांजा बरामद किया गया। कुल 653.950 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। बताया गया कि यह गांजा नेपाल बॉर्डर से तस्करी करके लाया गया था। इस मामले में बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो मोजाहिद हुसैन व द्विजेन्द्र कुमार गुप्ता थे।

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