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रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में अभिलेख से छेड़छाड, चार एफआईआर दर्ज

अररिया में रजिस्ट्री ऑफिस के अभिलेखों में छेड़छाड़ करने के आरोप में एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला 2014 से 2022 के बीच का है, जिसमें विभिन्न आरोपियों पर विभिन्न...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाWed, 5 March 2025 03:36 AM
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रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में अभिलेख से छेड़छाड, चार एफआईआर दर्ज

अररिया,निज संवाददाता रजिस्ट्री ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में रखें अभिलेख से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक महिला सहित पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। यह एफआईआर रजिस्ट्री ऑफिस के अभिलेखपाल के आवेदन पर दर्ज की गई है।अररिया थाना में दर्ज एफआईआर में फारबिसगंज के तीन,जोगबनी के एक और एक रानीगंज थाना का रहने वाला है। दरअसल मामला वर्ष 2014 से 2017 और 2019-2022 के बीच का है। आरोपियों में सीता राम रजक पिता स्व टुराय रजक परवाहा थाना फारबिसगंज, किसनी देवी पति बौवा लाल रजक भेड़यारी थाना जोगबनी, इरफान शेखड़ा पिता मो रफीक शेखड़ा, रामपुर थाना फारबिसगंज, योगानंद यादव, पिता स्व अचिन लाल यादव जगता थाना रानीगंज और हीरालाल विश्वास पिता कालेश्वर विश्वास मझुआ थाना फारबिसगंज शामिल है।दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि अभिलेखागार के अभिलेख संख्या 6158 जिल्द संख्या 47 वर्ष 1970 (फारबिसगंज) में छेड़छाड को लेकर हीरालाल विश्वास पर केस दर्ज किया गया है।

कर्मी एवं अन्य बिचौलियों की मदद से हुई छेड़छाड़:

आरोप है कि वे किसी कार्यालय कर्मी एवं अन्य बिचौलियों की मदद से वर्ष 2014 से 2017 एवं 2019-2022 के बीच अभिलेख से छेड़छाड़ की। वहीं अभिलेख संख्या 159 एवं 220 जिल्द संख्या 04 वर्ष 1985 (फारबिसगंज) में छेड़छाड को लेकर दूसरा केस इरफान शेखड़ा पर दर्ज किया गया है।इसमें कहा गया है कि इनके द्वारा किसी कार्यालय कर्मी एवं अन्य बिचौलियों की मदद ली गई है। इसी तरह तीसरा केस जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार के अभिलेख संख्या 5743 जिल्द संख्या 47 वर्ष 1970 (फारबिसगंज) में छेड़छाड़ को लेकर योगानंद यादव पर हुआ है। इस मामले में आवेदनकर्ता स्वजन सेतु पिता स्व सुरेंद्र नारायण नायक जगता रानीगंज के 22 फरवरी 24 को प्राप्त आवेदन के आलोक में साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई। जांच में पाया गया कि कार्यालय में संधारित अभिलेख केवाला संख्या 6590 वर्ष 1970 (कार्यालय फारबिसगंज) दो जिल्दों में संधारित है। जिल्द संख्या 48 पृष्ठ से 446 से 448 में विक्रेता सोखी लाल दास व क्रेता हरी प्रसाद दास प्रविष्टि है, जो सही है। इसी दस्तावेज संख्या 6590 का डुप्लीकेट अभिलेख तैयार कर जिल्द संख्या 47 के पृष्ठ संख्या 417 से 419 पर संधारित की गयी है।इसमें विक्रेता का नाम सुरेंद्र नारायण नायक व क्रेता का नाम योगानंद यादव पिता स्व अचिन लाल यादव जगता थाना रानीगंज है। चौथा केस सीता राम रजक और किसनी देवी पर दर्ज हुआ है।इसमें अभिलेख संख्या 1912 जिल्द संख्या 15 वर्ष 1967 (अररिया) में छेड़छाड़ से संबंधित है। सभी आवेदन में कहा गया है कि इन आरोपितों के अलावा शेष दोषियों कार्यालय कर्मियों सहित को चिह्नित करते हुए अनुसंधान की जाए।

बोले पुलिस पदाधिकारी:

इधर नगर थानेदार मनीष कुमार रजक ने बताया जिला निबंधन कार्यालय के अभिलेखपाल मो शफी अनवर के आवेदन पर अलग-अलग चार प्राथमिकी दर्ज कर मामले का अनुसंधान किया जा रहा है।

अररिया फोटो: अररिया निबंधन कार्यालय

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