Hindi NewsBihar NewsAraria NewsAraria Court Sentences Man to 6 Years in Prison for Possession of 100 Liters of Cough Syrup

प्रतिबंधित कफ सिरप बरामदगी मामले में युवक को छह साल की सज़ा, एक लाख का जुर्माना

अररिया में विशेष जज राजीव रंजन सिंह ने 100 लीटर कफ सिरप बरामदगी के मामले में 39 वर्षीय मो आफताब आलम को 6 साल की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया...

Newswrap हिन्दुस्तान, अररियाSun, 22 Dec 2024 12:29 AM
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अररिया, विधि संवाददाता। न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने प्रतिबंधित सौ लीटर कफ सिरप बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी युवक को छह वर्ष की सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गयी है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से छह माह सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 862/22 में सुनायी गयी है।

सज़ा पाने वाला जिले के बैरगाछी थाना के सूर्यापुर वार्ड 15 के रहनेवाले 39 वर्षीय मो आफताब आलम पिता स्व हासिम है।

यह सजा एक्साइज स्पेशल 862/22 में दिया गया है।

सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने बताया कि घटना 12 अक्टूबर 2021 की रात की है।

गुप्त सूचना के आधार पर बैरगाछी थाना के सअनि प्रमोद कुमार सिंह सदल बल के साथ सूर्यापुर टोला से आगे बांसबाड़ी के पास ग्रामीण सड़क पर खड़े थे। देखा गया कि एक बोलेरो आ रहा है। बोलेरो को रोकने का इशारा करने पर गाड़ी रुक गया। लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा लेकर भागने में सफल रहे। इधर, पुलिस बल के द्वारा बोलेरो की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में बोलेरो गाड़ी से 994 बोतल प्रति 100 एमएल कफ सिरप कुल मात्रा 99.400 लीटर (लगभग 100 लीटर) विभिन्न कार्टून एवं कुछ खुला हुआ बरामद हुआ। परिवहन विभाग से जांच करने पर वाहन स्वामी का नाम मो आफताब आलम बताया गया। जब्त कफ सिरप सहित बोलेरो का जब्ती सूची तैयार कर अररिया आरएस थाना कांड संख्या 888/2021 दर्ज किया गया था। इस मामले में केस आइओ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायलय मे 01 अगस्त 2022 को न्यायलय मे चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट के बाद तीन अगस्त 2022 को आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। कोर्ट में 16 जनवरी 2023 को आरोप गठन (चार्जफ्रेम) किया गया। हालांकि आरोप के बिन्दु पर युवक ने कहा था कि बैरगाछी थाना के पुलिस लोग मेरे दरवाजे पर आकर गाड़ी को उठाकर ले गया था। वे बिल्कुल निर्दोष हैं।

आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के पश्चात कोर्ट मे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया, जहां सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था। अभियोजन गवाहों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायिक सुरक्षा में मंडल कारा अररिया भेज दिया है। बता दें कि आरोपी मो आफताब आलम के विरुद्ध आपराधिक इतिहास दर्ज हैं। बताया गया कि ये अररिया आरएस थाना कांड संख्या 721/2023 एनडीपीएस 61/2023 में भी जेल गये थे।

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