शराब बरामदगी मामले में युवक को पांच साल की सजा
अररिया में एडीजे राजीव रंजन सिंह ने 355 लीटर विदेशी शराब बरामदगी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने का अतिरिक्त...
अररिया। न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने साढ़े चार साल पूर्व प्रतिबंधित 355 लीटर विदेशी शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। आरोपी को कारावास की सज़ा के अलावा दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से छह माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतानी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 458/20 मे सुनायी गयी है। सज़ा पाने वाला सुपौल जिले के पिपरा पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तुमहा वार्ड 09 के लालो साह का 24 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार साह उर्फ सोनू साह है। घटना तीन जून 2020 की सुबह की है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा एवं उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि घटना के दिन गुप्त सूचना के आधार पर सिमराहा थाना के सअनि अजय कुमार सदल बल के साथ एनएच 57 ओवरब्रिज के पास वाहनों की जांच व तलाशी ले रहे थे। तभी पिकअप आकर रुका। वाहन तलाशी के क्रम में पिकअप पर प्याज के बोरियों के नीचे छुपाकर विभिन्न कार्टून मे 976 बोतल कुल 355.500 लीटर विदेशी शराब रॉयल स्टेग नामक बरामद किया गया। जब्त विदेशी शराब सहित बोलेरो पिकअप का जब्तीसूची तैयार कर सिमराहा थाना कांड संख्या 426/2020 दर्ज किया गया था।
इस मामले में केस आइओ द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए न्यायलय मे 13 अगस्त 2020 को न्यायलय मे चार्जशीट दाखिल किया गया। चार्जशीट के बाद 05 सितंबर 2020 को आरोपी के खिलाफ संज्ञान लिया गया। कोर्ट में आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के बिन्दु पर आरोपी से पूछे जाने पर उसने कहा था कि सिमराहा थाना के पुलिस बल द्वारा गलत तरीके से झूठा आरोप लगाकर फंसाया है। बिल्कुल निर्दोष हूं। आरोप गठन (चार्जफ्रेम) के पश्चात कोर्ट मे अभियोजन पक्ष की गवाही प्रारंभ किया गया, जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था। अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायधीश ने युवक आरोपी को दोषी पाया।
एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की अपील की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिन्हा ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगाई।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।