युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने को कॉलेजों में चलेगा अभियान
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-हर मतदान केंद्र पर कम से कम 10 महिलाओं का पंजीकरण होगा आरा, एक संवाददाता। जिले में मतदाताओं की फोटोयुक्त निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के संदर्भ में गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तनय सुल्तानिया की ओर से सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (तरारी विधानसभा को छोड़कर) के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में निर्देश दिया गया कि एक जनवरी 2025 के आधार पर सभी योग्य नागरिकों का निर्वाचक सूची में पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। युवा मतदाताओं का नाम जोड़ने के लिए कॉलेजों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अपने क्षेत्र में कॉलेजों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे और कैंपस एंबेसडर के माध्यम से प्ररूप-छह प्राप्त करेंगे। कमजोर वर्ग एवं दिव्यांग जन का पंजीकरण सुनिश्चित करने के साथ महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए आईसीडीएस कर्मी, महिला पर्यवेक्षिका, आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका, जीविका दीदी एवं पीडीएस डीलरों के सहयोग से पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बीएलओ के साथ समन्वय कर प्रत्येक मतदान केंद्र पर कम से कम 10 महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। निर्वाचक सूची में दोहरी प्रविष्टि, मृत व स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं को बीएलओ की ओर से जांच कर नाम विलोपित किया जाएगा। निर्वाचकों के विवरण में आवश्यक संशोधन का कार्य किया जाएगा और दावा/आपत्ति अवधि में प्राप्त सभी आवेदन (फॉर्म 6, 7 एवं 8) बीएलओ एप के माध्यम से समय पर अपलोड किए जाएगा। वैसे बीएलओ जिनका कार्य संतोषजनक नहीं है या जिन्होंने अब तक आवेदन अपलोड नहीं किया है, उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा। 23 व 24 नवंबर 2024 को सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ की ओर से विशेष कैंप आयोजित किया जाएगा। इसमें बीएलओ दावा/आपत्ति प्राप्त करेंगे। उस दिन बूथ से अनुपस्थित रहने वाले बीएलओ पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी भ्रमणशील रहकर इन कैंपों का निरीक्षण करेंगे। दावा/आपत्ति की अंतिम तिथि 28 नवंबर निर्धारित है, इसलिए इस तिथि तक फॉर्म का संग्रहण तेज करने का निर्देश दिया गया। इस कार्य में डीपीएम जीविका, डीपीओ आईसीडीएस, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी और जिला कल्याण पदाधिकारी को निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को सहयोग करने का निर्देश दिया गया।
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