Hindi NewsBihar NewsAra NewsOfficers will be responsible if timely appeal is not filed

समय पर अपील दायर नहीं होने पर अधिकारी होंगे जिम्मेवार

प्रतिनिधि रिव्यू, एलपीए, एसएलपी या राज्य अपीलीय प्राधिकार में समय पर अपील दायर नहीं करने पर अधिकारी जिम्मेवार होंगे।...

Newswrap हिन्दुस्तान, आराSun, 11 Oct 2020 02:10 PM
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रिव्यू, एलपीए, एसएलपी या राज्य अपीलीय प्राधिकार में समय पर अपील दायर नहीं करने पर अधिकारी जिम्मेवार होंगे। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने डीईओ व डीपीओ स्थापना को निर्देश दिया है। कहा गया है कि समय पर अपील दायर नहीं होने पर डीईओ व डीपीओ स्थापना जिम्मेवार होंगे। साथ ही इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा सक्षम प्राधिकार से की जायेगी। निर्देश दिया गया है कि जिला अपीलीय प्राधिकार से पारित आदेश की समीक्षा कर राज्य अपीलीय प्राधिकार में पंद्रह दिनों के अंदर अपील दायर करना है। विभाग का मानना है कि हाई कोर्ट या जिला अपीलीय प्राधिकार से पारित आदेश के खिलाफ डीईओ ऑफिस से रिव्यू एलपीए या एसएलपी दायर करने या राज्य अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर करने में विलंब किया जाता है। इससे विभाग को कोर्ट में पक्ष रखने में असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। निदेशालय स्तर से निर्देश के बाद भी अनुपालन करने में लापरवाही बरती जा रही है। निदेशक ने इसे खेदजनक स्थिति बताया है।

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