चार्जशीट दाखिल नहीं करने से मुआवजे में देर
एससी-एसटी एक्ट अधिनियम को कारगर और प्रभावी बनाने के लिए अनुमंडलीय स्तरीय निगरानी समिति की बैठक
एससी-एसटी एक्ट पीरो, संवाद सूत्र। अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम को कारगर और प्रभावी बनाने के लिए अनुमंडल स्तरीय निगरानी समिति की बैठक पीरो में की गयी। बैठक में एसडीओ अनिल कुमार, एसडीपीओ कृष्ण कुमार सिंह के अलावा सभी थानेदार शामिल हुए। चार्जशीट दाखिल नहीं होने से पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिलने का मामला सामने आया। बैठक के दौरान पाया गया कि एससी-एसटी एक्ट के पीरो में 35, चरपोखरी में 12, अगिआंव बाजार में 11, सिकरहटा में 7, तरारी में छह और हसन बाजार में एक मामले में अब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं कर पायी है। लिहाजा मुआवजे की दूसरी किस्त की राशि चार्जशीट दाखिल नहीं होने से लंबित पड़ी है। एसडीओ कृष्ण कुमार सिंह ने संबंधित थानेदारों को चार्जशीट दाखिल करने की कड़ी हिदायत दी और कहा कि समय पर दाखिल नहीं हुआ तो संबंधित थानेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जयेगी। अनुमंडलीय कल्याण पदाधिकारी शंभु भारद्वाज के अनुसार 04 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2024 तक प्राथमिकी के आधार पर नौ कांडों में 16 पीड़ितों और आरोप पत्र के बाद पांच कांडों में पांच पीड़ितों 19 लाख 76 हजार 650 रुपये बतौर मुआवजा भुगतान किया गया है।
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