दिल्ली वाला हो या बाहर वाला, अपनी RC में इस बात को देख लें; वरना ₹20000 का चालान कटाने तैयार रहें
जिन लोगों को इन दिनों घूमने-फिरने या काम के सिलसिले में दिल्ली से निकलना हो रहा है, उन्हें नए ट्रैफिक नियम के बारे में जान लेना चाहिए। वरना 25 हजार का चालान हो जाएगा।
आप दिल्ली, नोएडा, गुडगांव या इसके आसपास के एरिया में रहने वाले हैं, तब ये खबर आपके बेहद काम की है। दरअसल, जिन लोगों को इन दिनों घूमने-फिरने या काम के सिलसिले में दिल्ली से निकलना हो रहा है, उन्हें नए ट्रैफिक नियम के बारे में जान लेना चाहिए। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों के लिए नए ट्रैफिक नियम तैयार करके लागू भी कर दिया है। नए नियम BS3 और BS4 इंजन वाली कारों पर लागू होंगे। यानी जिन लोगों के पास BS3 पेट्रोला इंजन और BS4 डीजल इंजन वाली कार हैं, उन्हें नए ट्रैफिक नियम से नुकसान होने वाला है।
इंजन का BS टाइप अपनी RC में चेक करें
नए नियम के मुताबिक, यदि आपके पास डीजल कार है और उसका इंजन BS4 या इससे नीचे वाला है तब आपके ऊपर चालान लगाया जाएगा। इसी तरह, पेट्रोल कार का इंजन BS3 या इससे नीचे वाला है, तब ऐसे लोग भी चालान के दायरे में आएंगे। ट्रैफिक पुलिस ने कुछ दिनों के लिए जो नियम बदला है उसके मुताबिक, डीजल कार में BS5 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। वहीं, पेट्रोल कार में BS4 या उससे ऊपर का इंजन होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तब कार चालक के ऊपर 10 हजार से लेकर 20 हजार रुपए तक का चालान हो सकता है।
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पुरानी गाड़ियों पर 20 हजार का चालान
यदि आपके पास कोई पेट्रोल या डीजल कार है, तब आप उसके इंजन की डिटल को RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) में चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर आपकी गाड़ी से जुड़ी जुडी सभी डिटेल होती है। साथ ही, इंजन का टाइप भी लिखा होता है। दिल्ली सरकार पहले ही 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। इन नियम का तोड़ने पर वालों 20,000 तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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