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अहमदाबाद में ट्रैफिक नियमों की ऐसे धज्जियां उड़ा रहे लोग, टायर फाड़ने वाले बम्प की भी निकाल ली जुगाड़

जिन लोगों को ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं है, उनके लिए सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहण इन दिनों गुजरात में देखने को मिल रहा है। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 5 Aug 2023 12:10 PM
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अहमदाबाद में ट्रैफिक नियमों की ऐसे धज्जियां उड़ा रहे लोग, टायर फाड़ने वाले बम्प की भी निकाल ली जुगाड़

जिन लोगों को ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं है, उनके लिए सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहण इन दिनों गुजरात में देखने को मिल रहा है। राज्य की राजधानी अहमदाबाद में गलत दिशा में चलने वाले चालकों के लिए टायर किलर स्पीड बम्प (Tyre Killer Speed Bump) लगाए गए हैं। इन बम्प का काम ये होता है कि यदि कोई गाड़ी उल्टी दिशा से इनके ऊपर चढ़ जाती है तो वो टायर को फाड़ देती है। हालांकि, टायर्स के सामने इन बम्प की हवा निकल चुकी है। गलत दिखा में चलने वाले टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर इसके ऊपर से धड़ल्ले से निकल रहे हैं।

अपने काम में फेल हो गए टायर किलर बम्प 
अहमदाबाद की सड़कों पर रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के लिए कई जगहों पर टायर किलर स्पीड बम्प लगाए गए हैं। इन बम्प का काम ये है कि यदि कोई रॉन्ग साइड से आने वाली गाड़ी इनके ऊपर चढ़ती है तब वो टायर को फाड़ देते हैं, या डैमेज कर देते हैं। इन बम्प में नुकीला हिस्सा होता है जो हमेशा ऊपर की तरफ होता है। जब गाड़ी सही दिशा से आती है तब ये दब जाते हैं और गाड़ी निकलते ही स्प्रिंग की मदद से ऊपर उठ जाते हैं। इन पर कोई गाड़ी रॉन्ग डायरेक्शन से आती है तब ये स्प्रिंग नीचे नहीं झुकती। ऐसे में नुकीला हिस्सा टायर में घुस जाता है। जिससे ये डैमेज या फट जाता है। हालांकि, ये बम्प टायर के सामने पूरी तरह फेल हो गए हैं।

हाईकोर्ट ने दी थी टायर किलर बम्प की सलाह
गुजरात हाईकोर्ट ने महानगर पालिका को आदेश दिया था कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के खिलाफ जल्द कोई एक्शन लिया जाए और कोर्ट ने टायर किलर बंप्स लगाने की भी सलाह दी थी। इसके बाद अहमदाबाद में चाणक्यपुरी ब्रिज के पास सर्विस रोड पर टायर किलर बंप्स लगाए गए। अब इसका वीडयो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

रॉन्ग साइड चलने पर कितना जुर्माना
मोटर वाहन अधिनियम 2019 में संशोधन के बाद यदि टू-व्हीलर चलाने वाला कोई भी व्यक्ति सड़क के गलत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे 500 से 1000 रुपए तक का जुर्माने के साथ 3 महीने की कैद का प्रावधान भी है। गुरुग्राम में ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड राइडिंग पर 50,000 से ज्यादा का जुर्माना लगाया है। इसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन मानते हुए आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।

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