Hindi Newsऑटो न्यूज़Traffic Police Recovered 248 Challans of rs 85500 in Two Day

ट्रैफिक पुलिस ने 2 दिन में काट दिए ₹85500 के चालान, सभी गाड़ी चलाने वालों ने की बस ये एक गलती

ट्रैफिक नियमों को लेकर सभी राज्यों की पुलिस सख्त हो चुकी है। यानी अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उनके जमकर चालान भी काटे जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 14 Jan 2023 06:00 PM
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ट्रैफिक नियमों को लेकर सभी राज्यों की पुलिस सख्त हो चुकी है। यानी अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। उनके जमकर चालान भी काटे जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों के 2 दिन में 85,500 रुपए के चालान काट चुकी है। इसके लिए उसने 248 चालान काटे हैं। यानी औसतन हर चालान 345 रुपए का रहा। चालान के जरिए पुलिस लोगों को जागरुक करना चाहती है। खासकर हेलमेट पहनना कितना जरूरी वो इस बात के लिए नुक्कड़ नाटक भी करा रही है। बता दें कि जो चालान काटे गए उसमें ज्यादातर लोगों ने हेलमेट नहीं पहना था।

बदल गया हेलमेट पहनने के नियम
नए नियमों के मुताबिक, आपके हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपए के चालान कट सकता है। इस चालान में हेलमेट की क्ववालिटी और उसका ठीक से नहीं पहनना, दोनों शामिल हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, मोटरसाइकिल या स्कूटर पर हेलमेट की स्ट्रिप नहीं बांधने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। यह चालान 194D MVA के तहत काटा जाएगा। वहीं, आपका हेलमेंट BIS सर्टिफिकेशन नहीं है या फिर डिफेक्टिव है, तो भी 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इस तरह ये चालान 2000 रुपए का हो जाता है।

क्या है BIS सर्टिफिकेशन हेलमेट?
BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। BIS ने जनवरी 2019 में हेलमेंट से जुड़े नए नियम लागू किए थे। ये नियम हेलमेंट की क्ववालिटी में सुधार को लेकर तैयार किए गए थे। इस नए नियम के चलते हेलमेट बनाने वाली कंपनियों को इसी स्टैंडर्ड पर हेलमेट की मैन्युफैक्चरिंग करना होती है। इस नियम के अनुसार हेलमेट का वजन 1.2 किलोग्राम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मिस्ट्री के मुताबिक, नॉन-आईएसआई स्टैंडर्ड वाले हेलमेट बेचना अपराध है। इस नियम के चलते लोग सिर्फ ISI मार्क वाले हेलमेट पहनकर कानून नहीं तोड़ सकते। हेलमेट का BIS स्टैंडर्ड पर खरा उतरना जरूर है।

बच्चों ने हेलमेट नहीं पहना तो 1000 का जुर्माना
बच्चों को ले जाने के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। नए ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, टू-व्हीलर पर बच्चों के लिए हेलमेट के साथ हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना जरूरी है। साथ ही इस दौरान वाहन की गति 40 किमी प्रति घंटे तक रखनी जरूरी है। इस नियम का पालन नहीं करने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है।

ऑनलाइन चेक और पेमेंट करें चालान
आप चाहें तो चालान को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। या इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। अब 'Check Online Service' ऑप्शन पर जाएं। फिर दिए गए Check Challan Status पर क्लिक करें। अब मांगी गई वाहन से जुड़ी जानकारी भरें। इसके बाद कैप्चा भरें और Get details के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब चालान का स्टेटस दिख जाएगा।

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