इन बाइक-कार को दूर से ही पहचान रही ट्रैफिक पुलिस, फिर इन गलतियों से काट रही 25000 रुपए का चालान
गाड़ियों से जुड़े ऐसे कई ट्रैफिक नियम हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। वे अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसमें से एक मॉडिफिकेशन भी होता है।
गाड़ियों से जुड़े ऐसे कई ट्रैफिक नियम हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते। वे अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। इसमें से एक मॉडिफिकेशन भी होता है। लोग गाड़ियों में कई ऐसे मॉडफिकेशन कराते हैं जो ट्रैफिक नियम के दायरे में आ जाते हैं। जिसके चलते इन गाड़ियों पर लंबा चालान भी होता है। आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार या अन्य दूसरी गाड़ी में कुछ अलग साउंड वाला हॉर्न लगाते हैं तो इस बार चालान किया जा सकता है। अलग-अलग आवाज वाले हॉर्न दूसरी ड्राइवर का ध्यान भटका सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हॉर्न खराब होने पर भी उसी तरह का लगाएं जो कंपनी लगाकर देती है। मॉडिफिकेशन में कई ट्रैफिक नियम में चालान को बढ़ाकर 25 हजार तक कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल करने और सजा का भी प्रावधान है।
टू-व्हीलर मॉडिफाई करने पर चालान
अगर आपने अपने टू-व्हीलर यानी बाइक या स्कूटर में मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। पुलिस मॉडिफाइड बाइक्स को पकड़ कर उसका चालान कर रही है। नए ट्रैफिक नियम के तहत किसी भी वाहन में कराए जाने वाला मॉडिफिकेशन गैर कानूनी होता है। इसके लिए आपसे जुर्माना लिया जा सकता है। बाइक को सीज भी किया जा सकता है।
ये कहता है मोटर व्हीकल एक्ट
अलग-अलग आवाज वाले हॉर्न से आपके आसपास चलने वाले ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। जिसके चलते सड़क पर बड़ा हादसा हो सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में जोड़े गए नए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी वाहन में अलग से प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है। इस वजह से राइडर पर 500 रुपए या ज्यादा का चालान हो सकता है। इसीलिए फैंसी हॉर्न या सायरन को गाड़ी में लगाने से बचना चाहिए।
मॉडिफाई साइलेंसर पर चालान
कई लोग अपनी बाइक के साइलेंसर को भी मॉडिफाई करा देते हैं। अक्सर रॉयल एनफील्ड बुलेट के इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। लोग बाइक में ऐसा साइलेंसर लगवा लेते हैं जो तेज आवाज करता या फिर इसमें से पटाखे छूटते हैं। इस तरह के साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ लेगी और आपका चालान कर देगी। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है।
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फैंसी नंबर प्लेट पर चालान
मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैर-कानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए एक स्टाइल शीट तय की हुई है। इसके तहत, नंबर प्लेट पर सभी डिजिट साफ दिख रहे हों और उन्हें फैंसी तरीके से न लिखा गया हो। हमेशा आरटीओ द्वारा प्रमाणित नंबर प्लेट का इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में आड़े-टेड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।
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