टू-व्हीलर हो या फोर-व्हीलर, इस एक गलती की सजा 10 हजार का लंबा चालान; बचने का सर्टिफिकेट भी होगा महंगा
गाड़ी ड्राइविंग के दौरान गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और आपका ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी होता है। इनके नहीं होने की सूरत चालान का प्रावधान है।

गाड़ी ड्राइविंग के दौरान गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और आपका ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत जरूरी होता है। इनके नहीं होने की सूरत चालान का प्रावधान है। इनके साथ एक डॉक्युमेंट ऐसा है जिसे कई लोग नहीं लेते। उन्हें इस बात का पता होता है कि यदि उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं हुआ तब तगड़ा चालान हो सकता है। इसके बाद भी कई लोग लावरवाही दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं PUC सर्टिफिकेट की। जी हां, दिल्ली में पहले की तुलना में अब वाहन प्रदूषण जांच कराने पर PUC सर्टिफिकेट लेने के लिए 50% अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं।
PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर 10 हजार का चालान
दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या CNG से चलने वाली निजी फोर-व्हीलर और टू-व्हीलर, या फिर कमर्शियल कार, बस, ट्रक, बाइक, तिपहिया वाहन सभी के लिए PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। दिल्ली परिवहन विभाग की मानें तो बढ़ाई जाने वाली कीमतें सभी प्रकार के वाहनो पर लागू होंगे।
अभी दिल्ली में प्रदूषण जांच ना कराने पर 10 हजार रुपए का चालान काटा जाता है। दिल्ली में इससे पहले 2011 में प्रदूषण जांच की दर बढ़ाई गई थी। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन प्रदूषण जांच की दर बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
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150 से 300 रुपए तक बढ़ाने की डिमांड
दिल्ली में 950 से अधिक प्रदूषण जांच केंद्र हैं। दिल्ली में फिलहाल टू-व्हीलर वाहनों के लिए 60 रुपए और पेट्रोल से चलने वाले फोर-व्हीलर को 80 रुपए प्रदूषण जांच के नाम पर देने पड़ते हैं। वहीं, डीजल से चलने वाली गाड़ियों को 100 रुपए देने होते हैं। इसके अलावा 18% GST अलग से देना होता है।
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परिवहन विभाग के मुताबिक, 2022 में 50 लाख टू-व्हीलर और फो-व्हीलर के लिए PUC सर्टिफिकेट जारी हुआ था। इसे लेकर केंद्र संचालकों ने भी सरकार से प्रदूषण जांच की दर 150 से 300 रुपए तक करने की डिमांड की है। उनका कहना है कि उन्हें पेट्रोल पंप पर हर महीने 10 हजार रुपए तक किराया देना होता है।
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