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कार चलाने वाले सभी लोग जान लें ये नया ट्रैफिक नियम, देर की तो पछताना पड़ेगा! सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

गाड़ी का चालान होना आम घटना है। कई बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियमों को तोड़ देते हैं। जिसके चलते चालान हो जाता है। अब तो ट्रैफिक पुलिस ने शहरों में जगह-जगह पर CCTV कैमरा लगा दिए हैं।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 5 Oct 2023 04:49 PM
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कार चलाने वाले सभी लोग जान लें ये नया ट्रैफिक नियम, देर की तो पछताना पड़ेगा! सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

गाड़ी का चालान होना आम घटना है। कई बार हम अनजाने में ट्रैफिक नियमों को तोड़ देते हैं। जिसके चलते चालान हो जाता है। अब तो ट्रैफिक पुलिस ने शहरों में जगह-जगह पर CCTV कैमरा लगा दिए हैं। इन्हीं की मदद से लोगों का ऑनलाइन चालान काटा जाता है। जो सीधे गाड़ी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर आ जाता है। यदि आपके एड्रेस पर चालान नहीं आया है तब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका चालान नहीं कटा हो। ऐसे में आपको मौके-मौके पर इस चेक करते रहना चाहिए और उसे भर भी देना चाहिए। दरअसल, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कई महीनों तक चालान नहीं भरने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। यदि किसी गाड़ी के 5 से ज्यादा चालान पेंडिंग हैं तो उस कार के लिए खतरा भी पैदा हो गया है।

दरअसल, देश की राजधानी नई दिल्ली में सरकार ने ट्रैफिक नियम तोड़ने और ट्रैफिक चालान न भरने वालों के खिलाफ मास्टर प्लान बनाया है। जिसके तहत अब दिल्ली में जो गाड़ी मालिक लगातार ट्रैफिक चालान नहीं भरता है तो उनकी गाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है। उनकी गाड़ियों को ऑनलाइन फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। साथ ही ओनर अपनी गाड़ी को बेच भी नहीं पाएंगे। सरकार ने ऐसी गाड़ियों को लेनदेन नहीं करने वाली कैटेगरी में डालने का फैसला लिया है।

डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है कि 5 से ज्यादा पेंडिंग चालान हैं तो इन लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का फायदा नहीं मिलेगा। लोगों को व्हीकल ओनरशिप में बदलाव, व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना या सरकारी पोर्टल से दूसरी सर्विसेज तक ऑनलाइन पहुंच से बाहर कर दिया जाएगा। चालान नहीं भरने वाले वाहन चालको का ई-वाहन पोर्टल पर एक्सेस बंद किया जा रहा है। विभाग की तरफ से 5000 से ज्यादा वाहन चालकों नो ट्रांजेक्शन कैटेगरी में डाल दिया गया है। इससे ऑनलाइन पोर्टल पर किसी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएंगे।

दिल्ली पुलिस ने पेंडिंग ट्रैफिक चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 8 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का फैसला किया है। यह लोक अदालत दिल्ली के सभी कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे लगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली में बड़ी संख्या में गाड़ी ओनर बार-बार ट्रैफिक नियमों को अनदेखा कर रहे हैं। आंकड़े के मुताबिक, 20,684 गाड़ियां ऐसी हैं जिन्होंने 100 से ज्यादा बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ा है। यही नहीं इन गाड़ियों के ओनर ने ट्रैफिक चालान भी नहीं भरा है।

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