Hindi Newsधर्म न्यूज़रोचकRRB group d recruitment 2018: Delhi HC seeks Railway Board stand on plea seeking contempt action against it

RRB Group D भर्ती 2018: उम्मीदवार की याचिका पर रेलवे बोर्ड से मांगा जवाब

RRB Group D : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर रेलवे बोर्ड से जवाब मांगा है जिसमें पूर्वी रेलवे में 'डी ग्रुप की भर्ती परीक्षा पास करने वाले एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दस्तावेज प्रमाणन के लिए...

एजेंसी नई दिल्लीWed, 19 June 2019 03:44 PM
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RRB Group D : दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर रेलवे बोर्ड से जवाब मांगा है जिसमें पूर्वी रेलवे में 'डी ग्रुप की भर्ती परीक्षा पास करने वाले एक दृष्टिहीन व्यक्ति को दस्तावेज प्रमाणन के लिए दूसरा अवसर देने के न्यायिक आदेशों का कथित तौर पर पालन न करने पर अवमानना कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। न्यायमूर्ति विनोद गोयल ने याचिका पर रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया।
         
अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले और 100 प्रतिशत दृष्टिहीनता की श्रेणी में आने वाले रंजीत कुमार गुप्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि रेलवे अदालत के आदेश का ''जानबूझकर उल्लंघन कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने गत 22 अप्रैल को पूर्वी रेलवे को निर्देश दिया था कि वह दो सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रमाणन कराने के लिए वादी को दूसरा अवसर दे।

अधिवक्ता अर्पित भार्गव के जरिए दायर याचिका में कहा गया, ''उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2019 के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद प्रतिवादी/अवमाननाकर्ता (रेलवे) ने कोई कदम नहीं उठाया।

उच्च न्यायालय ने अप्रैल में यह आदेश गुप्ता द्वारा पूर्व में दायर की गई याचिका पर दिया था। इसमें रेलवे बोर्ड के उस दिशा-निर्देश को क्रियान्वित किए जाने का आग्रह किया गया था जिसमें कहा गया है कि सफल उम्मीदवारों को दस्तावेज प्रमाणन के लिए दूसरा अवसर दिया जाना चाहिए।


गुप्ता ने पूर्व की याचिका में कहा था कि उन्हें दस्तावेज प्रमाणन की तारीख का उस दिन ही पता चला जिस दिन यह कोलकाता में होने वाला था। वह वहां तुरंत पहुंचने की स्थिति में नहीं थे।
         
उन्होंने कहा था कि जब वह छह दिन बाद कोलकाता पहुंचे तो पूर्वी रेलवे ने दस्तावेज प्रमाणन के लिए दूसरा अवसर देने के उनके आग्रह को खारिज कर दिया।
         
इसके बाद गुप्ता उच्च न्यायालय पहुंचे।

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